MBBS Admission: दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने AIIMS को MBBS एडमिशन से जुड़े एक अहम निर्देश दिए हैं. इस निर्देश में कहा गया है कि MBBS में दाखिला लेने वाले विकलांग उम्मीदवारों की जांच के लिए बने मेडिकल बोर्ड में एक विकलांग डॉक्टर को भी शामिल किया जाए. अदालत के इस फैसले के बाद 1 अक्टूबर को नई रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है. अब इस मामले पर अगला फैसला मंगलवार तक आने की संभावाना है.
यह मामला कबीर पहाड़िया नाम के उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है. उन्होंने NEET की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी. लेकिन उनकी शारीरिक विकलांगता के आधार पर उन्हें MBBS में प्रवेश से वंचित कर दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार AIIMS के एक मेडिकल बोर्ड ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए अयोग्य करार दिया था. यह बोर्ड उस समय विवाद में आया जब पाया गया कि उसमें किसी भी विकलांग डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया था, जबकि वर्ष 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) ने आदेश दिया था कि विकलांगता प्रमाणन बोर्ड में एक विकलांग डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए. इसी कारण कोर्ट ने बोर्ड में विकलांग डॉक्टर की नियुक्ति का निर्देश दिया था.
कबीर को बाइलेट्रल अपर लिंब डिसएबिलिटी है, जिसके चलते उनके बाएं हाथ की तीन और दाहिने हाथ की दो उंगलियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है. उनके बाएं पैर की भी दो उंगलियों का विकास अधूरा है. हालांकि, कबीर पूरी तरह से अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं. वह फुटबॉल खेलते हैं, स्केचिंग करते हैं और जूतों के फीते भी खुद बांध लेते हैं. कबीर के पिता मनीष पहाड़िया का कहना है कि उनके बेटे की विकलांगता का उसके दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. लेकिन मेडिकल बोर्ड इसे ‘लोकोमोटर डिसएबिलिटी’ मानता है, जिससे उसकी मेडिकल पढ़ाई में अयोग्यता का निर्णय लिया गया.
बता दें कि कबीर ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 91.5% और कक्षा 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए थे. NEET परीक्षा में उन्होंने 720 में से 542 अंक हासिल किए हैं और इन सभी परीक्षाओं में उन्होंने बिना किसी स्क्राइब की मदद से अपने हाथों से उत्तर लिखे हैं.
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Tags: Aiims delhi, MBBS student, NEET
FIRST PUBLISHED :
October 2, 2024, 18:00 IST