हाइलाइट्स
मानइर के पीपीएफ खाते पर अब पूरा ब्याज नहीं मिलेगा. 18 साल की उम्र पूरी होने तक 4 फीसदी ब्याज ही मिलेगा. 2 से ज्यादा पीपीएफ खाते पर भी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.
नई दिल्ली. पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ ( PPF) में खाता तो आपने भी खुलवाया होगा. अभी तक इस खाते में आपको दोहरा फायदा मिलता था. एक तो आप अपने नाम से खुलवाकर उसमें पूरा ब्याज लेते थे और दूसरा खाता आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से खुलवाकर भी ब्याज उठाते थे. लेकिन, आज यानी 1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने पीपीएफ खाते पर मिलने वाले इस दोहरे लाभ को बंद कर दिया है. अब आपने बच्चे के नाम से खाता खुलवाया है तो उसके 18 साल की उम्र पूरी करने तक पीपीएफ का ब्याज नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलात विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन को देखें तो पता चलता है कि 1 अक्टूबर से पीपीएफ पर नया नियम लागू हो गया है. इसका असर न सिर्फ मानइर यानी नाबालिग के खातों पर पड़ेगा, बल्कि एनआरआई को भी अब पीपीएफ खाते पर नया नियम फॉलो करना होगा. नया नियम आपके द्वारा खोले गए एक से ज्यादा अकाउंट पर भी लागू होता है. हम आपको इन सभी तरह के असर के बारे में एक-एक करके बता रहे हैं.
माइनर खाते पर क्या बदला नियम
पीपीएफ से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट माइनर खाते को लेकर किया गया है. अगर आपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम से पीपीएफ खाता खुलवाया है तो अब सरकार इस पर पीपीएफ का पूरा ब्याज नहीं देगी. आपको बता दें कि पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है. नए नियम के तहत नाबालिग के 18 साल की उम्र पूरी करने तक इस खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जितना ब्याज ही दिया जाएगा, जो फिलहाल 4 फीसदी है. 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद खाते का पूरा कंट्रोल बच्चे के पास आ जाएगा और फिर उस पर 7.1 फीसदी या जो भी पीपीएफ का ब्याज होगा, वह दिया जाएगा.
बदल गया मेच्योरिटी पीरियड
सरकार ने माइनर के पीपीएफ खाते को लेकर एक और अपडेट जारी किया है. नई गाइडलाइन के तहत अब माइनर के नाम खोले गए पीपीएफ खाते की मेच्योरिटी डेट उसके बालिग होने यानी 18 साल पूरे करने के दिन से गिनी जाएगी. यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि बालिग होने के बाद अपने खाते को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें.
एक से ज्यादा खाता है तो…
पीपीएफ खाते से जुड़ा एक और बदलाव आज से लागू हो गया है. अगर आपके पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो इस पर ब्याज की गणना का नया नियम लागू होगा. इसमें आपका जो खाता पहले खुलवाया गया है, उसमें ही सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश की छूट होगी और इसी पर आपको पीपीएफ का ब्याज यानी 7.1 फीसदी रिटर्न दिया जाएगा. अगर सभी खातों का कुल बैलेंस 1.5 लाख से कम है तो बाकी खातों के पैसों को भी प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उस पर ब्याज मिलेगा. लेकिन, अगर कुल बैलेंस 1.5 लाख से ज्यादा होता है तो अतिरिक्त अमाउंट पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा. खास बात ये है कि प्राइमरी और सेकंडरी खाते के अलावा और किसी भी खाते में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, आपकी लिमिट भले ही कितनी हो.
एनआरआई को बड़ा झटका
सरकार ने एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट को लेकर बड़ा बदलाव किया है. नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर एनआरआई अपने फॉर्म एच में नागरिकता को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं तो उनके खातों पर 30 सितंबर, 2024 के बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. इससे पहले तक उन्हें पीपीएफ खाते पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट जितना ब्याज ही मिलेगा, जो 4 फीसदी है.
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FIRST PUBLISHED :
October 1, 2024, 13:45 IST