दिवाली से पहले बिहार के 6000 हजार से ज्यादा इंजीनियरों को तोहफा, सेलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने का फैसला खारिज
/
/
/
दिवाली से पहले बिहार के 6000 हजार से ज्यादा इंजीनियरों को तोहफा, सेलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने का फैसला खारिज
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 6 हजार से अधिक जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए साल 2019 के सेलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने के फैसले को शुक्रवार को अनुचित बताया. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द करना प्रोसेस खत्म होने के बाद नियमों को बदलने के समान है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (बीटीएससी) को निर्देश दिया कि वह पटना हाईकोर्ट में दाखिल नई सेलेक्शन के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए.
Tags: Bihar News, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
October 4, 2024, 23:47 IST