तारा ठाकुर
पंचकूला. हरियाणा के पंचकूला की जिला अदालत ने वर्ष 2020 में चंडीमंदिर थाने के तहत हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई. पंचकूला की जिला अदालत ने 4 साल बाद इस मर्डर केस में फैसला सुनाया. दोषी तरुण कुमार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि विनोद सेठी को दोषी तरुण कुमार से 20 से 25 लाख रुपये लेने थे, इसलिए आरोपी ने उसे पंचकूला के चंडी मंदिर एरिया में बुलाकर गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन आरोपी बनाए गए थे और इस मामले में मुख्य आरोपी तरुण कुमार को दोषी करार दिया गया है, जबकि अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है.
वर्ष 2020 में चंडी मंदिर थाना एरिया में पंजाब के अबोहर के विनोद सेठी की हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रोहतक के तरुण कुमार को गिरफ्तार किया था.
सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि विनोद सेठी सेठी ट्रेडस के नाम से सीट्स एंड फर्टिलाइजर का काम करता था. उसे तरुण कुमार से करीब 20 से 25 लाख रुपये लेने थे. आरोपी तरुण कुमार ने पैसे देने के बहाने से पंचकूला में बुलाया और कपड़े से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया. वकील ने बताया कि इस मामले में सेशन जज वेद प्रकाश सिरोही की कोर्ट ने आरोपी तरुण को दोषी करार देते हुए 302 के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है.
गाड़ी में मिला था खून
उन्होंने बताया कि जिस जगह पर विनोद सेठी का शव मिला था, वहां पर मिले खून और आरोपी तरुण कुमार के गाड़ी में लगे खून को मिलाया गया तो डीएनए एक पाया गया. पैसों को लेकर विनोद की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी लकी की पुलिस के पास कॉल डिटेल थी और दूसरे आरोपी दीपांशु के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं था, इन्हीं कारणों के चलते दो को बरी कर दिया गया और तरुण कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.
परिवार ने जताया आभार
विनोद सेठी की हत्या के मामले में तरुण कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई जाने पर उनके भाई और भाभी ने अदालत और वकील का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि करीब 4 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है और उसके भाई के कातिल को उम्र कैद की सजा हुई है उन्होंने कहा कि वह इस फैसले से बहुत खुश हैं.
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FIRST PUBLISHED :
October 30, 2024, 06:21 IST