पश्चिम बंगाल के मामलों में बिना सहमति सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर SC ने सुनवाई पूरी की फैसला सुरक्षित रखा।
सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य (मेंटेनेबिलिटी) है या नहीं
ममता सरकार का कहना है कि उसने 2018 में ही सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने/ रेड डालने की अनुमति वापस ले ली थी। उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है।
केंद्र सरकार ने याचिका का ये कहते हुए विरोध किया है कि
ममता सरकार की ये याचिका आर्टिकल 131 के तहत सुनवाई लायक नहीं है। इन मामलों में केस CBI ने दर्ज किया है, केंद्र सरकार ने नहीं।
CBI अपने आप में स्वतंत्र जांच एजेंसी है। CBI की ओर से केस दर्ज होने के चलते बंगाल सरकार केंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकती।
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FIRST PUBLISHED :
May 8, 2024, 16:58 IST