ED के एफिडेविट से केजरीवाल के वकील नाराज, उठाया ये बड़ा कदम

1 week ago

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल को-ऑर्डिनेटर अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई. ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना बताते हुए कहा गया है कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दाखिल किया गया और ऐसे समय में जारी किया गया जब विषय की अंतिम सुनवाई कल (शुक्रवार को) शीर्ष अदालत में होनी है.

इससे पहले, ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर गुरुवर को हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक. यह हलफनामा ऐसे समय दाखिल किया गया जब उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नए हलफनामे में ईडी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई.

चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार, न ही संवैधानिक : ED
ईडी ने कहा, ‘किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो. यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है. इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक ​​कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है.’

हाई कोर्ट ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने और केजरीवाल के जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘बहुत कम विकल्प’ बचा था.

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. यह नीति रद्द की जा चुकी है.

Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Enforcement directorate, Supreme Court

FIRST PUBLISHED :

May 10, 2024, 03:50 IST

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