सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला नहीं सुनाया. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब ईडी ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से कहा, ‘‘देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5,000 मामले लंबित हैं, तो क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुवाई का मौसम है?’’
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
May 7, 2024, 16:48 IST