जयपुर. अगर आप अपने बच्चे को निजी स्कूल में बिल्कुल फ्री शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान के 33 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों के आवेदन मांगे हैं. शिक्षा विभाग ने अब इसकी आवेदन तिथि बढ़ा दी है. अब आप इसके लिए 29 अप्रेल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रेल थी.
इस अधिनियम के तहत जो अभिभावक पात्रता रखते हैं वो राजस्थान शिक्षा विभाग की आरटीई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले इस अधिनियम के तहत अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में निशुल्क पढ़ाने के लिए पात्र हैं. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम टेबल जारी किया है.
आवेदन का समय 8 दिन और बढ़ाया
पहले 21 अप्रेल तक ही आवेदन करने का समय था. लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते अब आवेदन का समय 8 दिन और बढ़ा दिया गया है. राजस्थान में 19 अप्रेल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था. वहीं अप्रेल माह में कई अवकाश होने के कारण बहुत से अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे थे. इसलिए इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है.
लॉटरी के माध्यम से मिलेगा प्रवेश
संशोधित टाइम फ्रेम के मुताबिक अब ऑनलाइन लॉटरी 23 अप्रेल की जगह एक मई को निकल जाएगी. एक मई से 8 मई तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे. एक मई से 15 मई तक विद्यालय आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा. इसके बाद एक मई से 21 मई तक अभिभावक अपने रिकॉर्ड को सुधार सकेगा. एक मई से 28 मई तक सीबीईओ जांच करेंगे. शेष सभी आवेदन 31 मई को ऑटो वैरिफाइड किए जाएंगे.
यह पात्रता चाहिए निशुल्क प्रवेश के लिए
इस वर्ष सत्र 2024-25 के लिए आवेदन के लिए छात्रों के लिए आयु के नियम में नई शिक्षा निति के तहत बदलाव किया गया है. पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 31 जुलाई 2024 तक 6 से 7 वर्ष के होना तय किया गया है. वहीं नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों की आयु सीमा 3 से 4 वर्ष के भीतर तय की गई है. इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, उम्र का सबूत, अनाथालय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, अन्य कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र जो भी लागू वो सबमिट कराना होगा. आवेदन के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाकर आवेदन जमा करवा सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED :
April 22, 2024, 11:38 IST