आपकी बेटी को चाहता हूं…युवक ने रखा प्रस्‍ताव, तो भड़क गया पिता फिर...

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जज साहब ने पिता पर एक्‍शन के आदेश दिए. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

जज साहब ने पिता पर एक्‍शन के आदेश दिए. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

असम में सेशन कोर्ट के जज ने अपने स्‍टाफ को यह आदेश दिया कि पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए. उसकी हरकत को हल्‍के में ...अधिक पढ़ें

News18 हिंदीLast Updated : March 20, 2024, 20:32 ISTEditor picture

नई दिल्‍ली. असम के धुबरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अदालत के पीठ सहायक को अधिकृत किया है कि वह बच्चों को यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराये. शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने 16 वर्षीय उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके आपत्तिजनक फोटो खींच लिये और उन फोटो के मार्फत वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है. उसके बाद पुलिस ने नवंबर 2023 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने न्यायाधीश के सामने स्वीकार किया कि आरोपी ने उसकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव उसके सामने रखा था, इसी बात से उसने नाराज होकर प्राथमिकी दर्ज करा दी. उसने न्यायिक कार्यवाही रोक देने की भी इच्छा प्रकट की. पोक्सो विशेष न्यायाधीश के रूप में सेवारत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता भदानी ने 14 मार्च को कहा कि चूंकि गंभीरता एवं अत्यावश्यकता के साथ पोक्सो के मामलों से निपटा जाता है, ऐसे में ऐसी ओछी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है.

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सत्र न्यायाधीश भदानी ने पीठ सहायक सौरव कर्माकर को झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर लड़की के पिता के खिलाफ धुबरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया.

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FIRST PUBLISHED :

March 20, 2024, 20:32 IST

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