नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले अंतरिम जमानत रुकवाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जोरदार प्रयास किया है. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान तो ईडी ने इसका पुरजोर विरोध तो किया ही था. अब गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बेहद कड़े शब्दों में अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है. वहीं, ये खबर भी ईडी सूत्रों के हवाले से आई है कि जांच एजेंसी शुक्रवार को CM के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है. जाहिर है कि ईडी ने अंतरिम जमानत मिलने को संभावना को खारिज करवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है.
ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा. इससे एक गलत संदेश जाएगा. कोई भी अपराधी अंतरिम जमानत के लिए इसका हवाला देने लगेंगे और अंतरिम जमानत मांगने लगेंगे. ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ना तो संवैधानिक, ना ही मौलिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार है. दिल्ली के मुख्यमंत्री तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं. चुनाव लड़ने के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती.
ईडी जानती है कि इस समय अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो वो अपनी राजनीतिक रैलियों में इसका भरपूर प्रयोग करेंगे. आप सांसद सांसद संजय सिंह का उदाहरण उसके सामने है. संजय सिंह को जमानत के समय भी ईडी ने कोशिश की थी कि कोर्ट ये शर्त लगा दे कि वो आबकारी नीति के बारे में मीडिया से बात ना करें. हालांकि संजय सिंह के वकीलों के विरोध के बाद कोर्ट ने शर्त लगाई कि वो आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोलेंगे. अब ईडी संजय सिंह के बयानों से भी परेशान है. उसने कोर्ट में भी इस बारे में कहा है.
ईडी ने यह भी कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए आज तक किसी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है. चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा जिसके तहत नेता गुनाह करके, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे. वरिष्ठ नेता जॉर्ज फर्नांडीस का हवाला देते हुए ईडी का कहना है कि वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और आजतक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की. यहीं नहीं, शुक्रवार को ही ईडी ने दिल्ली सीएम के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की भी खबर आई है. जाहिर है, इसका भी हवाला देकर ईडी अंतरिम जमानत विरोध कर सकता है. ईडी का कहना है कि मुख्यमंत्री को भी आम आदमियों की तरह अपनी नियमित जमानत दाखिल करनी चाहिये, अंतरिम नहीं.
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FIRST PUBLISHED :
May 9, 2024, 18:09 IST