केजरीवाल को तो नहीं म‍िली राहत... स‍िसोद‍िया की जमानत पर कल HC में अहम सुनवाई

1 week ago
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल यानी बुधवार को अहम सुनवाई करेगा.मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल यानी बुधवार को अहम सुनवाई करेगा.

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल की जमानत याच‍िका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई. इस दौरान केजरीवाल के वकील अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई दलीलें पेश की. वहीं ईडी की तरफ से एसवी राजू और सॉल‍िस‍िटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखते हुए अंतर‍िम जमानत याच‍िका का व‍िरोध क‍िया. हालांक‍ि कोर्ट केजरीवाल का अंतर‍िम जमानत याचिका पर कोई फैसला क‍िए बिना उठ गई. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल यानी बुधवार को अहम सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी. पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में हर हफ़्ते एक दिन उनकी पत्नी से मुलाकात की भी मंजूरी दे दी थी. इससे पहले दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

उधर, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मामलों में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद (एमएलसी) के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक के लिए बढ़ा दी. न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था.

न्यायाधीश ने पूर्व उपमुख्मंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 15 मई तक के लिए बढ़ा दी. अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है. न्यायाधीश ने सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने के वास्ते आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख तय की. वहीं, अदालत ने धनशोधन से जुड़े मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी जबकि भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में उन्हें 20 मई तक के लिए जेल भेज दिया.

तेलंगाना की एमएलसी कविता को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और एजेंसी एक सप्ताह में कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है. न्यायाधीश ने धन शोधन मामले में सह-आरोपी चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी. केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अप्रैल को खारिज कर दी थी. अदालत ने भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को छह मई को खारिज कर दिया था. यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति बनाने और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है. इस नीति को रद्द कर दिया गया है.

Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Manish sisodia

FIRST PUBLISHED :

May 7, 2024, 19:54 IST

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