झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस,ED के अधिकारियों से पूछताछ पर रोक

1 week ago

झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस, ED के अधिकारियों से पूछताछ पर रोक का आदेश, जानें पूरा मामला

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झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस, ED के अधिकारियों से पूछताछ पर रोक का आदेश, जानें पूरा मामला

कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा है.कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा है.

रांची. लोकसभा चुनाव की तपिश के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं. झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हेमंत सोरेन से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई. हालांकि, हाईकोर्ट में ईडी को ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी प्राथमिकी को लेकर ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी जिसमें प्राथमिकी को सीबीआई और दूसरी स्वतंत्र जांच एजेंसियों से जांच कराने को लेकर कोर्ट से आग्रह किया गया था.

सुनवाई के दौरान ईडी के अधिकारी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गयी कि रांची की गोंदा पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है. इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को दे दी जाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी रखा है. इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि गोंदा पुलिस अगले आदेश तक ईडी के अधिकारियों को 41ए के तहत पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रखी गयी है.

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जानें कब दर्ज कराई गयी थी शिकायत

हालांकि ईडी की ओर से कोर्ट से केस को निरस्त करने को लेकर कोर्ट से आग्रह किया गया है. आपको बता दें कि SC ST एक्ट के तहत दर्ज यह शिकायत हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की तलाशी के बाद करायी गयी थी. हेमंत सोरेन की ओर से आरोप लगाया गया है कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और जनता के बीच छवि धूमिल करने के इरादे से किया गया.

Tags: Hemant soren, Jharkhand High Court, Jharkhand news, Ranchi news

FIRST PUBLISHED :

May 10, 2024, 17:11 IST

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