तुषार मेहता भरी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे दलील, तभी कपिल सिब्बल ने रोका, कहा- CBI एंट्री नहीं कर सकती...
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तुषार मेहता भरी सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे दलील, तभी कपिल सिब्बल ने रोका, कहा- CBI एंट्री नहीं कर सकती...
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की बिना अप्रूवल के सीबीआई जांच किए जाने के खिलाफ दाखिल ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि ईडी और सीबीआई बिना इजाजत राज्य में घुसती है. जब्त की गई नकदी गिनने आते हैं जबकि इनके मौजूदा मंत्री और सांसदों से 50 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी.
इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने एसजी की दलील पर आपत्ति जताई. सिब्बल ने कहा कि सामान्य सहमति या अधिसूचना के बिना एजेंसियां राज्य में प्रवेश नहीं कर सकतीं. जस्टिस गवई ने सिब्बल से पूछा कि केन्द्र सरकार की दलील है कि सभी मामले हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज किए गए थे.
सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ऐसा कर सकता हैं और मैंने अपनी अर्जी में भी यही कहा है. एजेंसी हाईकोर्ट के अधीन है, लेकिन केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. सिब्बल ने कहा कि जब संसद में सीबीआई पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) देता है. मंत्री उत्तर देते हैं, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है.
Tags: Mamata banerjee, West bengal
FIRST PUBLISHED :
May 8, 2024, 14:32 IST