सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को पांच सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. आपको बता दें, ...अधिक पढ़ें
भाषाLast Updated : March 20, 2024, 16:34 ISTनई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को पांच सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. आपको बता दें, अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने विभिन्न बीमारियों से जूझ रहीं बोइनपल्ली की पत्नी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये अंतरिम जमानत दी है.
जमानत की याचिका के बाद अदालत की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि वह पिछले 18 महीने से पुलिस की हिरासत में ही हैं. हालांकि, अदालत ने उनसे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को एक फोन नंबर देने को कहा है, जिससे जब जरूरत हो तब उनसे संपर्क किया जा सके.
पीठ ने बोइनपल्ली से जमानत पर जाने से पहले उनका पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है. इस दिये गये निर्देश की बड़ी वजह यही है, कि वह अपने गृहनगर हैदराबाद के अलावा वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कहीं बाहर नहीं जा पाएं.
बोइनपल्ली ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के तीन जुलाई, 2023 के आदेश को भी चुनौती दी है जिसने नौ अक्टूबर, 2022 को उनकी गिरफ्तारी की वैधानिकता पर सवाल खड़ा करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.
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FIRST PUBLISHED :
March 20, 2024, 16:34 IST