नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. कागजात में कुछ कमियों के चलते मामले को टालना पड़ा. यह याचिका सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधाीश मनमोहन की बेंच के समक्ष आई. कोर्ट ने कहा कि पहले उन्हें पूरे मामले की फाइल पढ़ने दीजिए. अब मनीष सिसोदिया की याचिका पर शुक्रवार यानी कल सुनवाई संभव है. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने भी जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि केस के मौजूदा स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा. अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा, ‘इसे मामले को कल आने दीजिए, हमें को फाइल पढ़ने दीजिए. यदि आपके कागजात आज दोपहर 12:30 बजे तक ठीक हो जाते हैं तो वे कल हमारे पास सुनवाई के लिए होंगे.’’
सीबीआई-ईडी कर रहे जांच
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में कुल दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक केस प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया है. ईडी पैसों के लेन-देन को लेकर मनी ट्रेल की जांच कर रही है. वहीं, सीबीआई का केस भ्रष्टाचार से जुड़ा है. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सीबीआई तफ्तीश में जुटी है.
गोवा चुनाव फंड करने का आरोप
आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति के माध्यम से गोवा चुनाव 2022 को फंड कराने का प्रयास किया था. दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों को शराब नीति में फायदा पहुंचाया गया. इसके बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनाव में फंड मुहैया कराया.
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FIRST PUBLISHED :
May 2, 2024, 16:05 IST