नई दिल्ली. चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्त के पद रिक्त थे. चुनाव आयुक्तों के लिए बनाई गई कमेटी ने इन दोनों रिक्त पदों को भर दिया है. कमेटी ने ज्ञानेश कुमार और सुखबिंदर सिंह संधू के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है. चुनाव आयुक्त के चयन के लिए कमेटी बनाने को लेकर कानून बनाया गया है. चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया गया है. मौजूदा कानून के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में पीएम के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता या सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और एक नामित केंद्रीय मंत्री के बतौर सदस्य होने का प्रावधान किया गया है. एक गैरसरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. शीर्ष अदालत में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी.
ADR की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पहले 12 मार्च को जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में मामले को मेंशन किया. कोर्ट ने उन्हें कुछ तकनीकी ज़रूरतें पूरी करते हुए अगले दिन फिर मेंशन करने को कहा. अगले दिन यानी 13 मार्च 2024 को फिर उन्होंने इस मामले पर त्वरित सुनवाई करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को 15 मार्च के लिए लिस्ट किया था. CJI डीवाई चंद्रचूड़ के खास संदेश के बाद मामले की सुनवाई के लिए तिथि तय की गई. हालांकि, इससे पहले ही इसी कानून के आधार पर दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कमेटी ने मुहर लगा दी.
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FIRST PUBLISHED :
March 15, 2024, 09:24 IST