ADR की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. (न्यूज 18 हिन्दी ग्राफिक्स)
Supreme Court News: देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति में भारत के प्रधान न ...अधिक पढ़ें
News18 हिंदीLast Updated : March 13, 2024, 12:37 ISTनई दिल्ली. लोकसभा चुनाव-2024 से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है. इस पैनल में भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) को शामिल नहीं किया गया है. इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण शीर्ष अदालत में पेश हुए. प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है.
दरअसल, उच्चतम न्यायालय बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स-ADR की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
प्रशांत भूषण ने किया था यह अनुरोध
प्रशांत भूषण ने ADR की ओर से दाखिल याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए पीठ के समक्ष दलील पेश की थी. प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तत्काल की जाए. इसपर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘मुझे अभी प्रधान न्यायाधीश (CJI) से संदेश मिला है कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए.’ एनजीओ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम-2023 के एक प्रावधान की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
क्या है नया प्रावधान?
नए कानून के अनुसार, चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और इसमें दो सदस्य होंगे. सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. हाल में निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के पद से इस्तीफे के बाद एनजीओ ADR ने शीर्ष अदालत का रुख किया है. अब इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई की जाएगी. बता दें कि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव-2024 के तिथियों की घोषणा होने वाली है. ऐसे में यह मामला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है.
(इनपुट: भाषा)
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FIRST PUBLISHED :
March 13, 2024, 12:37 IST