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'वेतन वापस करना होगा अगर...' पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, CJI की तल्ख टिप्पणी
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे लोगों का भरोसा उठ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 25753 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को सुनियोजित धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि 25753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना अधिकारियों का कर्तव्य है वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने साफ किया कि यह रोक अंतरिम रोक है. अगर सुप्रीम कोर्ट को आगे चलकर किसी शख्स की नियुक्ति को गैरकानूनी पाता है, तो उसे अपना वेतन वापस करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई अभी इस केस में जांच जारी रख सकती है, पर अभी कोई गिरफ्तारी जैसी दंडात्मक कार्रवाई इस जांच के आधार पर नहीं हो पाएगी. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.
करीब 25 हजार शिक्षकों/स्कूलकर्मियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता HC ने रद्द किया है. इसके साथ ही इन शिक्षकों को तनख्वाह ब्याज समेत लौटाने कहा था.
Tags: CJI, Mamta Banarjee, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
May 7, 2024, 18:37 IST