सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तें लगाईं हैं.(Image:News18)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के साथ ही कई कड़ी शर्तें लगा दी हैं. केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नही जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा बिना दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश के किसी भी सरकारी फाइल पर केजरीवाल साइन नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 50 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेल के बाहर आकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा या कोई बयानबाजी नही करेंगे.
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FIRST PUBLISHED :
May 10, 2024, 16:13 IST