मामला राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है. (File Photo)
Rahul Gandhi News: झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. जज ने उन्हें राहत देते हुए ...अधिक पढ़ें
भाषाLast Updated : March 20, 2024, 22:57 ISTरांची. झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को चाईबासा की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर रोक लगा दी. चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले की सुनवाई में पेश नहीं होने के लिए गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
राहुल गांधी ने इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी. गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी.
चाईबासा के निवासी प्रताप कुमार ने गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मुकदमा दायर कराया था. कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा कि गांधी के बयान अपमानजनक थे और जानबूझकर शाह की छवि खराब करने के लिए दिए गए थे.
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FIRST PUBLISHED :
March 20, 2024, 22:57 IST