लोगों को जेल में रखने के लिए लगातार चार्जशीट... ED को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

1 month ago

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लोगों को जेल में रखने के लिए लगातार चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते, ED को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया. (फाइल फोटो)

Supreme Court Bail: सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर ...अधिक पढ़ें

News18 हिंदीLast Updated : March 20, 2024, 17:11 ISTEditor picture

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्र चार्जशीट) दाखिल करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि आरोपियों को बिना मुकदमे के प्रभावी ढंग से जेल में रखने की यह प्रथा शीर्ष अदालत को परेशान करती है.

न्यायमूर्ति खन्ना ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू से कहा, “डिफ़ॉल्ट जमानत का मकसद यह है कि आप जांच पूरी होने तक (किसी आरोपी को) गिरफ्तार नहीं करते हैं. आप यह नहीं कह सकते (किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं) कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, मुकदमा शुरू नहीं होगा. आप पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकते और फिर वह व्यक्ति बिना किसी मुकदमे के जेल में है.”

शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा, “इस मामले में, व्यक्ति 18 महीने से सलाखों के पीछे है. यह हमें परेशान कर रहा है. किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और हम इसमें आपको नोटिस दे रहे हैं. जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू होना चाहिए.”

अदालत ने पिछले साल अप्रैल में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी; उस वक्त न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा था, “जांच पूरी किए बिना, किसी गिरफ्तार आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता है…”

शीर्ष अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें विपक्षी राजनीतिक नेता भी शामिल हैं, जिन्हें जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में हैं. अदालत ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की. आरोपी – प्रेम प्रकाश – पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी हैं, जिन्हें पिछले महीने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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Tags: Enforcement directorate, Supreme Court

FIRST PUBLISHED :

March 20, 2024, 17:01 IST

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