स‍िसोद‍िया ने HC में कहा- हम इसका व‍िरोध करते हैं, ED-CBI ने दी ये दलील?

1 week ago
दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी. दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

नई द‍िल्‍ली. दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी. हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान द‍िल्‍ली शराब घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी ईडी और सीबीआई ने अदालत से जवाब दाखि‍ल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा और कोर्ट ने एजेंसी को स‍िर्फ 4 द‍िन का समय द‍िया. इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई की तारीखा आज यानी 8 मई को रखी थी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई के वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और कहा कि उन्हें मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए. आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका याच‍िका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के वकील ने कहा क‍ि जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं. जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे. इस पर मनीष स‍िसोद‍िया के वकील ने इसका जमकर व‍िरोध क‍िया. इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्‍त और दिया है. अब सोमवार यानी 13मई को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

आपको बता दें क‍ि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत आबकारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी थी. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने के संबंध में आगे की बहस के लिए अगली तारीख भी तय की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी-सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने ईडी से सवाल किया कि जब सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है.

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. सिसोदिया दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे थे. जज बावेजा के समक्ष सीबीआई की ओर से पेश अभियोजक पंकज गुप्ता ने कहा था कि सिसोदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया पर मामले में मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया और कहा कि वह जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो कुछ प्रमुख पहलुओं पर शुरुआती चरण में है. गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है.

Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam, Manish sisodia

FIRST PUBLISHED :

May 8, 2024, 12:49 IST

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