Last Updated:December 04, 2025, 10:36 IST

बिक्रम सिंह मजीठिया पटियाला की नई नाभा जेल में बंद हैं. (फाइल फोटो)
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
December 4, 202510:36 IST
बिक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में नहीं मिली बेल
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
मजीठिया ने इस केस में राहत मिलने की उम्मीद से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा कि इस चरण में उन्हें बेल देने का कोई आधार नहीं बनता.
क्या है मामला?
मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला दर्ज है, जिसमें उन पर कथित तौर पर अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, निवेश करने और बेहिसाबी धन का उपयोग करने के आरोप हैं. जांच एजेंसियां लंबे समय से उनकी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही हैं.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
December 04, 2025, 10:34 IST

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