Last Updated:April 08, 2025, 16:02 IST
Hyderabad News: तेलंगाना पुलिस ने होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉज के मालिकों को निर्देश जारी किया है कि वह एक डिक्लेरेशन देंगे जिसमें वह बताएंगे कि उनके परिसर में कोई स्पाई कैमरा नहीं लगा है. यह डिक्ल...और पढ़ें

डीजीपी ने होटल और मॉल्स मालिकों को निर्देश जारी किया है.
हाइलाइट्स
डिक्लेरेशन देना होगा कि उनके परिसर स्पाई कैमरा नहीं लगे हैं.तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) डॉ. जितेंद्र ने जारी किए दिशानिर्देश.यह निर्देश प्रतिष्ठान के मैनेजमेंट के लिए अनिवार्य है.हैदराबाद: पब्लिक प्लेस में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक ऐलान किया है. पुलिस ने जासूसी कैमरों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तेलंगाना में होटलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉज मालिकों को निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने सभी को कहा है कि उन्हें डिक्लेरेशन देना होगा कि उनके परिसर स्पाई कैमरा नहीं लगे हैं.
पुलिस की इस निर्देश में यह भी कहा गया है सभी मालिकों को यह पुष्टि भी करनी होगी कि पब्लिक सेफ्टी के सभी उपसार्वजनिक सुरक्षा उपाय लागू हैं, सही तरीके से बनाए रखे गए हैं और सभी उपकरण वर्किंग कंडीशन में हैं. तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) डॉ. जितेंद्र द्वारा जारी इन निर्देशों को हाल ही में तेलंगाना महिला सुरक्षा विंग द्वारा जारी किया गया. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि यह निर्देश प्रतिष्ठान के मैनेजमेंट के लिए अनिवार्य है और किसी भी उल्लंघन पर आईटी अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.
क्यों उठाया यह कदम?
पुलिस ने यह कदम लड़कियों के हॉस्टल, शॉपिंग मॉल्स और होटलों में जासूसी कैमरों के अवैध उपयोग की रिपोर्टों के बाद उठाया है. शौचालयों, चेंजिंग रूम्स और प्राइवेट एरिया में गुप्त रूप से फिल्माए गए वीडियो ने कई महिलाओं को आघात पहुंचाया है, जिससे इन एहतियाती दिशानिर्देशों को जारी किया गया है.
क्या करना होगा?
प्रबंधन को अब हर छह महीने में अपने संबंधित क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करना होगा. पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रबंधन को यह भी पुष्टि करनी होगी कि सभी कमरे, शौचालय, वॉशरूम और निजी क्षेत्रों को या तो मैन्युअल रूप से या जासूसी कैमरा डिटेक्टरों का उपयोग करके पूरी तरह से जांचा गया है.
क्या है दिशा निर्देश?
इसके अनुसार, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों (SPs) को इन दिशानिर्देशों को लागू करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा, स्थानीय निरीक्षकों को अपने क्षेत्राधिकार के तहत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने, सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के सही ढंग से काम करने की पुष्टि करने और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) या उप SP को आगे की कार्रवाई के लिए देने के निर्देश दिए गए हैं.
First Published :
April 08, 2025, 16:02 IST