Last Updated:January 02, 2026, 13:47 IST
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में है और यहां फिलहाल ग्रैप-3 लागू है. ऐसे में राजधानी में बीएस-4 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री की अनुमति है या नहीं, इसे लेकर बहुत सारे लोगों में असमंजस है, लिहाजा चालान के डर से लोग अपनी गाड़ी दिल्ली में लेकर नहीं जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि बीएस-3 और बीएस-4 पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध और चालान को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट....
दिल्ली में बीएस-4 वाहनों की एंट्री को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट जानें. Can i Drive my BS-4 car in Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ दिन पहले राजधानी के अंदर बीएस-4 वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी. बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड बीएस-4 डीजल वाहनों के साथ ही बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर मोटे चालान का ऐलान किया गया था. सरकार की ओर से जारी आदेशों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिए थे .कई बार नियमों में हुए बदलाव के चलते बहुत सारे लोगों में अभी भी राजधानी के अंदर बीएस-4 गाड़ियों की एंट्री को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत गंभीर और खतरनाक केटेगरी में है हालांकि प्रदूषण के बावजूद दिल्ली में से ग्रैप-4 की पाबंदियां कुछ दिन पहले ही हटा दी गई थीं और अभी राजधानी में ग्रैप-थ्री लागू है, ऐसे में क्या अभी दिल्ली में बीएस-4 गाड़ियों की एंट्री हो सकती है या उनका चालान कट सकता है, आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट..
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत बीएस-4 पेट्रोल की गाड़ी ले जाने की अनुमति है, फिर चाहे वह दिल्ली में रजिस्टर्ड है या दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है. बीएस-3 पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध है और 20 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है. हालांकि पीयूसीसी सर्टिफिकेट सभी गाड़ियों के लिए जरूरी है. बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है.
ग्रैप-3 को लेकर ये है लेटेस्ट आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, एनसीआरएए के 24 दिसंबर को जारी हालिया आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति थोड़ी सुधरने और आईएमडी अनुमान में एक्यूआई के बहुत खराब से खराब श्रेणी में आने के बाद दिल्ली में ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है और ग्रैप-1, 2 और मोडिफाइड ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू रहेंगे. लोगों से अपील है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि दिल्ली की हवा को गंभीर बनाने से बचाया जा सके.
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प्रिया गौतमSenior Correspondent
अमर उजाला एनसीआर में रिपोर्टिंग से करियर की शुरुआत करने वाली प्रिया गौतम ने हिंदुस्तान दिल्ली में संवाददाता का काम किया. इसके बाद Hindi.News18.com में वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम कर रही हैं. हेल्थ एंड लाइफस्...और पढ़ें
Location :
Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh
First Published :
January 02, 2026, 13:47 IST

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