रोक लो बुलडोजर... मनु भाकर के कोच पहुंचे HC, जानें अदालत ने द‍िया क्‍या फैसला?

1 month ago

नई दिल्ली. पेर‍िस ओलंप‍िक में भारत में दो कांस्‍य पदक जीतकर इत‍िहास रचने वाली शूटर मनु भाकर के कोच को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं म‍िली है. मनु भाकर के कोच समरेश जंग ने द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका दाख‍िल करके कहा था जज साहब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए समरेश जंग के घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा कि जंग के परिवार को उप-पट्टे पर दी गई संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार न होने के कारण कोई राहत नहीं दी जा सकती. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कोच के भाई समीर जंग की याचिका खारिज कर दी, जिसमें 1 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई थी. इस याच‍िका में कहा गया था क‍ि खैबर दर्रा बाजार क्षेत्र में 32 एकड़ में फैले सभी रहने वालों (लगभग 1,000) को अनधिकृत घोषित किया गया था.

ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को कोचिंग देने वाले समरेश जंग उसी संपत्ति में रहते हैं, जिसमें लगभग 60-70 साल पहले परिवार को कानूनी तौर पर उप-किराएदार के रूप में शामिल किया गया था, वकील ने अदालत को बताया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया.

याचिकाकर्ता के वकील ने जब अदालत को बताया कि कई खेल आयोजनों में देश का नाम रोशन करने वाले जंग को घर से बाहर निकाले जाने का जोखिम है, तो जज ने कहा क‍ि यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले ही कुछ कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ घरों को गिरा दिया गया है. अपवाद बनाना मुश्किल होगा. भूमि और विकास कार्यालय ने कहा कि यह सार्वजनिक भूमि है.

Tags: Bulldozer Baba, DELHI HIGH COURT, Illegal property demolished

FIRST PUBLISHED :

August 6, 2024, 17:14 IST

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