हसीना भारत में रहेंगी... फिर भी नहीं मिलेगा शरणार्थी स्‍टेटस! क्‍या है प्‍लान?

1 month ago

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शेख हसीना पर हो गया बड़ा फैसला… नहीं मिलेगा शरणार्थी स्‍टेटस! फिर भी भारत में रहेंगी पूर्व PM, ये है प्‍लान?

हाइलाइट्स

शेख हसीना बांग्‍लादेश से भागकर भारत आई हैं.हसीना कई देशों से रहने के लिए शरण मांग चुकी हैंभारत शेख हसीना को अपने देश में शरण नहीं देगा!

नई दिल्‍ली. बांग्‍लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भले ही अपने देश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अपनी जान बचाकर भारत आई हों लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की सरकार शरण देने पर विचार नहीं कर रही है. न्‍यूज18 के सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना लंबे वक्‍त तक भारत में रह सकती हैं. हालांकि वो शरणार्थी स्‍टेटस के तहत भारत में नहीं रहेंगी. उन्‍हें भारत में रहने के लिए वीजा लेना होगा. मौजूदा वक्‍त पर हसीना दिल्‍ली से सटे गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायुसेना के हिंदन एयरबेस में रुकी हुई हैं. बांग्‍लादेश में अब मोहम्‍मद यूनुस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार बन गई है.

शेख हसीना ने बांग्‍लादेश से भागने से पहले पीएम पद से इस्‍तीफा दे दिया था. जिसके बाद पड़ोसी देश की आर्मी ने हसीना के भारत आने का इंतजाम कर दिया था. इसके बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसकर उत्‍पात मचाते हुए भी नजर आए. ऐसी खबरें थीं कि हसीना ब्रिटेन में शरण मांग रही हैं. जहां उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक रहती हैं. वो ब्रिटेन की लेबर पार्टी और ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं. हालांकि इसे लेकर अबतक स्थिति साफ नहीं हो पाई है. अमेरिका ने भी कथित तौर पर हसीना का वीजा रद्द कर दिया है. वह अब यूएई और यूरोपीय देशों में शरण के लिए अपने विकल्प तलाश रही हैं.

एक अधिकारिक सूत्र ने कहा, “किसी भी देश में शेख हसीना का सुरक्षित जा पाना अभी कारगर नहीं हो पा रहा है. भारत में शरण या शरणार्थी कानून नहीं है. भारत में जानबूझकर ऐसे कानून नहीं बनाया गया है हैं. कानूनी स्थिति यह है कि हम किसी को भी शरणार्थी या शरण की स्थिति में नहीं रख सकते. दलाई लामा यहां सरकारी नीति के कारण हैं.” कहा गया कि शरणार्थी कानून दुनिया भर में समस्याएं पैदा कर रहे हैं. एक बार जब आप शरणार्थी और शरण का दर्जा दे देते हैं, तो वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं और अदालत जाते हैं. इससे और अधिक समस्याएं पैदा होती हैं. हम केस के आधार पर रहने की अनुमति देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है.”

Tags: news, Sheikh hasina, World news

FIRST PUBLISHED :

August 9, 2024, 22:29 IST

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