AI के चक्कर में फेल हुआ स्टूडेंट, LLM की कर रहा था पढ़ाई, पहुंच गया हाई कोर्ट

2 weeks ago

नई दिल्ली (Viral News, AI use in exam). इन दिनों स्कूल-कॉलेज के बच्चे भी होमवर्क और असाइनमेंट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने लगे हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एआई की मदद से असाइनमेंट बनाने पर एलएलएम स्टूडेंट को फेल कर दिया गया. यहां बात हो रही है सोनीपत स्थित ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत स्थित ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है.

ओ पी जिंदल ग्लोबस यूनिवर्सिटी ने एलएलएम की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट को परीक्षा में फेल कर दिया. इसका कारण असाइनमेंट में एआई का इस्तेमाल बताया गया. छात्र ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में इस रिजल्ट के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाई है. इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. बता दें कि छात्र को यूनिवर्सिटी में एक विशेष विषय पर प्रश्नों के लिए सबमिशन तैयार करना था. उसने एआई की मदद से असाइनमेंट बना दिया.

एआई ने कटवा दिए कोर्ट के चक्कर
ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जब पता चला कि स्टूडेंट ने असाइनमेंट पूरा करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने उसे उस विषय में फेल कर दिया. इससे नाराज और परेशान एलएलएम स्टूडेंट ने विश्वविद्यालय के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता कौस्तुभ शक्करवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने सुनवाई की. कौस्तुभ ने अपनी दलील में कहा कि यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और अनुचित साधन समिति ने उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया.

यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस ने ठुकराया IIT का ऑफर, फिल्मी दुनिया छोड़ गूगल में कर रही हैं काम

यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया सबूत
स्टूडेंट कौस्तुभ शक्करवार मुंबई के हैदराबाद एस्टेट का रहने वाला है. वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी लॉ में एलएलएम की पढ़ाई कर रहा है. याचिका के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कानून और न्याय विषय पर असाइनमेंट बनाने के लिए कहा था. स्टूडेंट का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने एआई-जनरेटेड सामग्री का इस्तेमाल की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूत अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं. ऐसे में उसे फेल कैसे किया जा सकता है.

क्या एआई के लिए नियम बनाए गए हैं?
कौस्तुभ शक्करवार प्रैक्टिसिंग आईपी लॉयर और एआई Entrepreneur हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या परीक्षा में एआई के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने वाला कोई स्पष्ट नियम है? जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है तो शक्करवार ने परीक्षा अपीलीय समिति (Examination Appellate Committee) के समक्ष निर्णय की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा नियंत्रक ने 4 महीने की देरी के बाद बिना सुनवाई के अपील खारिज कर दी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में प्रदूषण का कहर, क्या बंद हो जाएंगे स्कूल? नोएडा का भी जानें हाल

Tags: Artificial Intelligence, Haryana High Court, Punjab high court, Viral news

FIRST PUBLISHED :

November 5, 2024, 08:57 IST

Read Full Article at Source