India-Pakistan Tension: पाकिस्‍तान बॉर्डर तक जवानों को पहुंचाएगी भारतीय रेल

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Last Updated:May 06, 2025, 10:09 IST

Indian Railways- जरूरत पड़ने पर सेना के जवानों को ट्रेन से बार्डर तक भेजना पड़ा तो रेलवे इनसे किराया लेगा क्‍या या छूट देगा या फिर माफ कर देगा, क्‍या है नियम? यहां जानें

 पाकिस्‍तान बॉर्डर तक जवानों को पहुंचाएगी भारतीय रेल

बॉर्डर पर हलचल हो रही हे तेज.

हाइलाइट्स

केन्‍द्र सरकार के आदेश पर किराया नहीं लेता रेलवेदरअसल मंत्रालय केन्‍द्र के अधीन हैदूसरे मंत्रालय के कहने पर ट्रेन चलाएगा रेलवे पर किराया लेगा

नई दिल्‍ली. पहलगाम नरसंहार के बाद पूरे देश में गुस्‍से का माहौल बना है. यहां का हर नागरिक चाहता है कि इस कायराना हमले का पाकिस्‍तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए. इस मामले को लेकर केन्‍द्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख लगातार मीटिंग कर रहे हैं. वहीं, आम लोगों के मन में लगातार एक सवाल उठ रहा है कि जरूरत पड़ने पर सेना के जवानों को ट्रेन से बार्डर तक भेजना पड़ा तो रेलवे इनसे किराया लेता है क्‍या या किराए में छूट देता है या फिर किराया माफ होता है. अगर ऐसा होता है तो किसके कहने पर और किन हालातों में होता है? आइए जानें

रेलवे मंत्रालय के अनुसार अगर जवान बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं तो रेलवे को किराया चुकाकर सफर करना होगा. ऐसे में किसी भी जवान को किराए में छूट रेलवे द्वारा नहीं दी जाती है. उसे रेलवे को किराया चुकाना होता है, भले ही वो सीधा किराया न चुकाए, उसके बदले मंत्रालय किराया चुका रहा हो, लेकिन किराया माफ नहीं होगा.

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इन हालातों में नहीं लिया जाता है किराया

जब केन्‍द्र सरकार हालात को देखते हुए इमरजेंसी सिचुएशन घोषित कर दे और ऐसे में आर्मी ट्रुप का मूवमेंट करना पड़े तो भारतीय रेलवे इनके लिए जरूरत के अनुसार स्‍पेशल ट्रेन चलाएगा. जवानों से किसी तरह का किराया नहीं लेगा. सेना जिस तरह की ट्रेनों की डिमांड करेगा, वो ही चलाई जाएंगी. मसलन स्‍लीपर, एसी या मालगाड़ी.

किसके आदेश पर मिलती है छूट

केन्‍द्र सरकार के आदेश पर ही जवानों को आने जाने में किराया पूरी तरह से माफ होगा. इसकी वजह यह बताई गयी कि रेल मंत्रालय केन्‍द्र सरकार के अधीन है. इसलिए उसके आदेश पर यह व्‍यवस्‍था लागू होती है. चूंकि ट्रेन चलाने के बदले किराया नहीं आया है, इसके लिए मंत्रालय रिकार्ड में एक नोट लगाता है, जो आडिट के समय काम आता है.

अगर दूसरा मंत्रालय आदेश से तो…

मंत्रालय के अनुसार अगर दूसरा मंत्रालय मसलन वित्‍त मंत्रालय या अन्‍य आदेश देते हैं तो उस समय यात्रा करने वालों से किराया चार्ज नहीं करेगा, लेकिन रेलवे संबंधित मंत्रालय को बिल देगा, जिसका भुगतान करना होगा.

Location :

New Delhi,Delhi

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