SIR में 58 लाख वोट कट गए, अब उनका क्या होगा? क्या कोई विकल्प है उनके पास?

2 hours ago

पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्‍यों में स्‍पेशल इंटेंस‍िव र‍िवीजन (SIR) के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट जारी की गई. इसमें लगभग 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए . यह एक बहुत बड़ी संख्या है और स्वाभाविक है कि इससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन सकता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल क‍ि जिन 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं, क्या उनका मताधिकार हमेशा के लिए छिन गया है? अब उनके पास व‍िकल्‍प क्‍या हैं?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये सभी जीवित या ‘वैध’ वोटर नहीं थे. चुनाव आयोग ने बताया क‍ि एसआईआर के दौरान कुल 24.16 लाख नाम ऐसे मिले जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. इनका कटना ही था. लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा उन लोगों का है जो लापता पाए गए. चुनाव आयोग ने बताया क‍ि 12.20 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन के दौरान कोई पता नहीं चला. आयोग को इनकी खोज नहीं मिल पाई. 19.88 लाख वोटर ऐसे पाए गए जो अपने पते पर मौजूद नहीं थे. संभवतः नौकरी-रोजगार या अन्य कारणों से बाहर गए हों. 1.38 लाख नाम ऐसे थे जो एक से ज्यादा बार या गलत तरीके से दर्ज थे.

साफ है क‍ि 58 लाख में से लगभग 24 लाख नाम मृतकों के हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है. असली चिंता उन 32 लाख लोगों के लिए है जो शायद जीवित हैं लेकिन उनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया है. आख‍िर अब उनका क्‍या होगा.

सवाल जवाब से समझें क्‍या करना है आपको

अब क्या होगा?

रास्ता बंद नहीं हुआ है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से सुधार और बहाली के विकल्प खुले रखे हैं. यह फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि ड्राफ्ट लिस्ट है, जिसका मतलब ही यह है कि इसमें बदलाव संभव है. अगर किसी का नाम गलत तरीके से कट गया है, तो उनके पास व‍िकल्‍प हैं.

क्या कोई विकल्प बचा है?

आप दोबारा नाम जोड़ने के ल‍िए आवेदन दे सकते हैं. इसके ल‍िए आपको डॉक्‍यूमेंट्स दिखाने होंगे. शर्त सिर्फ ये है क‍ि आपको यह साबित करना होगा कि आप उसी पते पर रहते हैं और एक वैध मतदाता हैं.

अभी क्‍या कर सकते हैं?

आयोग ने केवल नाम काटे नहीं हैं, बल्कि लोगों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया है. ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट जारी होने के ठीक बाद यानी अगले 7 द‍िनों के भीतर सुनवाई शुरू हो जाएगी. सुनवाई के लिए एक ERO यानी इलेक्‍टोरल रज‍िस्‍ट्रेशन ऑफ‍िसर और दो अस‍िस्‍टेंट इलेक्‍टोरल रज‍िस्‍ट्रेशन ऑफ‍िसर्स नियुक्‍त क‍िए गए हैं. जहां आप वोट डालते हैं, वहीं पर ये सुनवाई करेंगे.

व्‍यस्‍त होने की वजह से सुनवाई में शामिल न हो पाए तो?

अक्सर लोग सरकारी तारीखों पर उपस्थित नहीं हो पाते. आपके इनपुट के मुताबिक, आयोग ने इसका भी ध्यान रखा है.अगर कोई वोटर आयोग द्वारा निर्धारित सुनवाई के दिन उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे अल्‍टरनेट‍िव टाइम दिया जाएगा. यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक का वोट सिर्फ इसलिए न कटे क्योंकि वह एक दिन व्यस्त था.

कैसे चेक करें अपना नाम? स्‍टेप बाय स्‍टेप समझें

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं: आपको CEO (Chief Electoral Officer) वेस्ट बंगाल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा:

स्टेप 2: जानकारी डालें: वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको दो चीजें डालनी होंगी. अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर). स्क्रीन पर दिख रहा Captcha कोड.

स्टेप 3: स्टेटस देखें : जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट में है या नहीं. इसके अलावा, आयोग ने ड‍िलीट वोटर्स की अलग ल‍िस्‍ट भी आयोग ने जारी की है. आप सीधे उस लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका नाम कटे हुए लोगों (मृत, शिफ्टेड, डुप्लिकेट आदि) में तो शामिल नहीं है.

एन्यूमरेशन फॉर्म और लिस्ट

जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, उनके नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हैं. अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, तो बूथ-आधारित डेटा के हिसाब से उनके नाम वेबसाइट पर मौजूद हैं. इसका अर्थ यह है कि प्रक्रिया को डेटा-आधारित बनाया गया है. मृत, डुप्लिकेट और शिफ्टेड वोटरों की पहचान करने के लिए आयोग ने जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन किया था, जिसके परिणाम आज सामने आए हैं.

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