अब नहीं होगा महिला आरक्षण का इंतजार! 2029 में महिलाओं को मिलेगा 33% हक, जानें सरकार का प्लान

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अब नहीं होगा महिला आरक्षण का इंतजार! 2029 में महिलाओं को मिलेगा 33% हक

Last Updated:March 10, 2026, 13:18 IST

Women Reservation Bill: केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता है.

अब नहीं होगा महिला आरक्षण का इंतजार! 2029 में महिलाओं को मिलेगा 33% हकZoom

केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने पर विचार कर रही है. (फाइल फोटो PTI)

नई दिल्ली: महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से चली आ रही बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. केंद्र सरकार अब ऐसा रास्ता तलाश रही है जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जल्द मिल सके. दरअसल 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत यह आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होना था. लेकिन जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन में समय लगने की वजह से यह आशंका जताई जा रही थी कि महिलाओं को इसका फायदा मिलने में कई साल और लग सकते हैं. इसी देरी को देखते हुए सरकार अब कानून में संशोधन का विकल्प तलाश रही है.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया जाए. इसके लिए महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से अनौपचारिक बातचीत भी शुरू कर दी गई है ताकि संसद में जरूरी समर्थन जुटाया जा सके. अगर इस दिशा में सहमति बनती है तो मौजूदा संसद सत्र में ही संविधान संशोधन विधेयक लाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा.

संविधान संशोधन की तैयारी

महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था. यह संविधान का 128वां संशोधन है. लेकिन इस कानून में यह प्रावधान रखा गया था कि आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना पूरी होगी और उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होगी. फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थगित है. सरकार ने दिसंबर 2025 में जनगणना को मंजूरी दी है, इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा. अनुमान है कि जनगणना का डेटा 2027 तक तैयार हो जाएगा. इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा और पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम दो से तीन साल लग सकते हैं.

महिला आरक्षण कानून क्या है?

महिला आरक्षण कानून यानी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है. इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में उनकी मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करना है. हालांकि मौजूदा प्रावधानों के तहत इसे लागू करने के लिए नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.

सरकार इसे 2029 से पहले लागू क्यों करना चाहती है?

सरकार का मानना है कि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया में देरी के कारण महिला आरक्षण लागू होने में काफी समय लग सकता है. ऐसे में अगर कानून को परिसीमन से अलग कर दिया जाए तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकता है. यही वजह है कि सरकार अब संवैधानिक संशोधन पर विचार कर रही है.

इस संशोधन को लागू करने के लिए क्या जरूरी होगा?

अगर सरकार महिला आरक्षण कानून में बदलाव करना चाहती है तो उसे संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा. इसे पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी. यही कारण है कि सरकार इस मुद्दे पर पहले सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है.

सरकार की रणनीति क्या है?

सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार का लक्ष्य साफ है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार जल्द मिले. इसी कारण महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने का विकल्प गंभीरता से देखा जा रहा है. अगर सभी दलों के बीच सहमति बन जाती है तो आने वाले समय में संसद में संशोधन बिल लाया जा सकता है, जिससे 2029 के आम चुनाव में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके.

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Sumit Kumar

सुमित कुमार News18 हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं. वे पिछले 3 साल से यहां सेंट्रल डेस्क टीम से जुड़े हुए हैं. उनके पास जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री है. News18 हिंदी में काम करने से पहले, उन्ह...और पढ़ें

First Published :

March 10, 2026, 13:17 IST

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