आसाराम की मुंबई उड़ान में अभी समय बाकी है, पैरोल तो मिल गई पर...

1 month ago
आसाराम को पैरोल के दौरान उसके साथ जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का पूरा खर्चा वहन करना होगा. आसाराम को पैरोल के दौरान उसके साथ जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का पूरा खर्चा वहन करना होगा.

जोधपुर. नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को आखिरकार पैरोल मिल गई है. आसाराम की हाईकोर्ट से आपात पैरोल स्वीकार होने के बाद अब उसका महाराष्ट्र में इलाज के लिए जाने का रास्ता साफ हो गया है. लेकिन अभी उनकी उड़ान में समय बाकी है. इस पैरोल के दौरान आसाराम को अभी कई नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा. पैरोल के दौरान आसाराम के साथ जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का पूरा खर्चा उसे ही वहन करना होगा. इसके साथ ही वह पैरोल के दौरान मीडिया से बात नहीं कर पाएगा.

जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि हाईकोर्ट ने आसाराम की आपात पैरोल अर्जी स्वीकार करते हुए उसे सुरक्षाकर्मियों को भेजने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस यात्रा में होने वाले तमाम खर्च चाहे वो खुद आसाराम के हों या फिर उसके साथ जाने वाले सुरक्षाकर्मियों के सभी उसे ही वहन करने होंगे. आसाराम की ओर से इस राशि को जमा करवाने के बाद उसे सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाए जाएंगे. उसके बाद ही आसाराम मुंबई के लिए उड़ान भर पायेगा.

अभी एम्स से हरी झंडी मिलने का भी है इंतजार
आसाराम को बीते 9 अगस्त को हार्ट में समस्या होने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया था. हालांकि आसाराम की आपात पैरोल अर्जी हाईकोर्ट खंडपीठ की ओर से स्वीकार की जा चुकी है लेकिन उसके स्वास्थ्य को लेकर एम्स की ओर से अभी परीक्षण किया जाना बाकी है. एम्स के चिकित्सक इस बात का फैसला करेंगे कि वह यात्रा करने योग्य है या नहीं. उसके बाद आसाराम को महाराष्ट्र यात्रा के लिए भेजा जाएगा.

इन नियमों का करना होगा पालन
पैरोल के दौरान आसाराम को महाराष्ट्र पुलिस की शर्तों का पालन करना पड़ेगा. दो व्यक्ति और एक चिकित्सक जिसका नाम आसाराम देगा केवल वे ही उससे मिल पाएंगे. आसाराम के समर्थक उसके आसपास के पांच किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. आसाराम को सुरक्षाकर्मियों के रहने, खाने, हवाई यात्रा और अन्य खर्चे वहन करने होंगे. आसाराम मीडिया से बात नहीं कर पाएगा.

माधोबाग में करवाना चाहता है इलाज
आसाराम महाराष्ट्र के पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है. हाईकोर्ट जस्टिस मुन्नारी लक्ष्मण और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने आसाराम की आपात अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 7 दिन की पैरोल दी है. आसाराम को जोधपुर से रवाना होने के 7 दिनों में बाद वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में आना पड़ेगा.

जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है
जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 की आधी रात को आसाराम को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से लगातार आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है. उसे जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है. आसाराम की वकीलों ने अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इलाज के लिए जमानत और पैरोल के लिए याचिकाएं पेश की थी. लेकिन कभी भी आसाराम को राहत नहीं मिली.

जेल डिस्पेंसरी का झूठा सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था
एक बार तो आसाराम ने इसके लिए जेल डिस्पेंसरी का झूठा सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया था. आसाराम की ओर से जेल से बाहर निकालने के कई प्रयास किए लेकिन वे हमेशा असफल रहे. अब 11 बरसों बाद आसाराम की जेल से बाहर निकालने की आशा पूरी होने जा रही है. इससे पूर्व हाईकोर्ट की ओर से आसाराम को जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाने की छूट दी गई थी.

Tags: Asaram news, Jodhpur News, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED :

August 15, 2024, 10:51 IST

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