2020 से जुड़े एक बड़े साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, इसी मामले के अन्य आरोपी- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद-को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में हैं, लेकिन हिरासत की लंबाई को 'ट्रंप कार्ड' की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों की भूमिका पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.
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