Last Updated:July 18, 2025, 19:10 IST
Supreme Court News: चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एक ईंट लगाते पकड़े गए तो सीधे गिरफ्तारी का आदेश. कोर्ट ने MCD और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
SC ने कहा- एक भी ईंट लगी तो सीधे हो गिरफ्तारी.कोर्ट ने MCD की लापरवाही पर जताई नाराजगी.चांदनी चौक में अब नहीं चलेगी अवैध कमर्शियल एक्टिविटी.नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक इलाके चांदनी चौक में धड़ल्ले से हो रहे अवैध और अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि इलाके में कोई भी व्यक्ति एक भी ईंट लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे मौके पर ही गिरफ्तार करे. साथ ही जहां भी अवैध निर्माण पाया जाए उन संपत्तियों को तत्काल सील करने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा,
ये पूरा मामला धोखाधड़ी है जो नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है. अगर अब भी रोका नहीं गया तो हम पुलिस को भी कार्रवाई के लिए कहेंगे.
“2022 से महिला गुहार लगा रही है, लेकिन MCD सोई रही”
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट ने एक विशेष मामले का ज़िक्र करते हुए MCD की लापरवाही पर कड़ा सवाल उठाया. मामले में एक बुजुर्ग महिला पिछले दो सालों से अपनी इमारत के ऊपर हो रहे अनधिकृत कमर्शियल निर्माण के खिलाफ शिकायत कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, “साल 2022 में बिल्डर ने निर्माण शुरू किया और ये महिला लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही थी. लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. जब हमने आदेश दिया, तभी जाकर तोड़फोड़ हुई. इतने साल तक आप क्या कर रहे थे?”
कोर्ट ने उस बिल्डर की पूरी जानकारी तलब की है ताकि उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो सके.
देखते हैं कौन देता है बेल-SC
कोर्ट ने ASG एसडी संजय से कहा कि जो भी अवैध निर्माण करते पकड़े जाएं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए. जस्टिस सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, देखते हैं इन्हें बेल कौन देता है.”
PIL पर हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला डॉ. एस. जैटली बनाम दिल्ली नगर निगम (डायरी संख्या 35312-2024) के तहत सुना जा रहा था. याचिका में बाग दीवार, फतेहपुर के एक इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, इनमें MCD की ओर से कहा गया था कि अवैध निर्माण हटाया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश
कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि अब चांदनी चौक में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलने दी जाएगी, और जहां जरूरत होगी, वहां प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी. कोर्ट ने MCD से संबंधित सभी निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने और याचिकाकर्ता से नए मामलों की जानकारी हलफनामे सहित पेश करने को कहा है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “इन लोगों की हिम्मत देखिए, हमारे आदेश के बावजूद निर्माण कर रहे हैं!”
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
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