क्या है दफा-325... जिसको लेकर बिहार में है खौफ! लोग अचानक क्यों लेने लगे नाम?

6 hours ago

Last Updated:June 17, 2025, 15:19 IST

BNS Section 325 News: बिहार के सीवान में रिंकी देवी ने अपनी मुर्गी की हत्या पर देवर गुड्डू कुमार, शीला देवी और सोनम कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने बीएनएस धारा 325 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू क...और पढ़ें

क्या है दफा-325... जिसको लेकर बिहार में है खौफ! लोग अचानक क्यों लेने लगे नाम?

बिहार में क्यों चर्चा में है दफा- 325?

हाइलाइट्स

रिंकी देवी ने मुर्गी की हत्या पर एफआईआर दर्ज कराई.पुलिस ने बीएनएस धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया.धारा 325 के तहत दोषी को 5 साल की सजा हो सकती है.

दफा-325: बिहार में गर्म राजनीतिक माहौल के बीच सीवान में एक मुर्गी की हत्या चर्चा का विषय बन गया है. सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा गांव में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां रिंकी देवी नाम की एक महिला ने अपनी मुर्गी की हत्या को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. रिंकी ने अपने देवर गुड्डू कुमार, शीला देवी और सोनम कुमारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मारपीट के दौरान उनकी अंडा देने वाली मुर्गी का गला दबाकर हत्या कर दी. इस मामले ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि भारत में पशुओं के खिलाफ क्रूरता के मामले कानूनी रूप से कितने गंभीर माने जाते हैं. बिहार पुलिस ने बीएनएस की दफा- 325 के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है.

यह धारा पशुओं के खिलाफ क्रूरता और उनकी हत्या से संबंधित अपराधों को कवर करती है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि रिंकी ने मरे हुए मुर्गी को थाने में लाकर अपनी शिकायत दर्ज की थी. पुलिस ने मुर्गी को दफनाने के बाद जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

क्यों महिला ने कराई एफआईआर दर्ज?

रिंकी ने पुलिस को बताया कि 12 जून को सुबह करीब 10 बजे उनके घर में घुसकर गुड्डू ने उनके साथ मारपीट की, उनका मंगलसूत्र और बाली छीन ली और फिर शीला और सोनम ने उनकी मुर्गी की हत्या कर दी. रिंकी ने कहा, ‘वह मुर्गी मेरे परिवार का हिस्सा थी. मैं उससे बहुत प्यार करती थी.’

देश के चर्चित मामले और उसमें सजा
भारत में पशुओं के खिलाफ क्रूरता के मामले पहले भी चर्चा में रहे हैं. बीएनएस की धारा 325, जो पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 के समकक्ष थी के तहत कई मामले दर्ज हुए हैं. उदाहरण के लिए, 2023 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक व्यक्ति ने पड़ोसियों पर अपनी बकरी की हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. इस मामले में भी बीएनएस धारा 325 के तहत कार्रवाई हुई थी और दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. एक अन्य मामले में साल 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में एक आवारा कुत्ते को जहर देकर मारने के लिए तीन लोगों के खिलाफ धारा 325 के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में एक व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली. ये मामले दर्शाते हैं कि भारत में पशु क्रूरता को गंभीरता से लिया जा रहा है.

कुलमलिाकर सीवान का यह मामला न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है, बल्कि यह समाज में पशुओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव को भी दर्शाता है. बीएनएस के तहत पशु क्रूरता को गंभीर अपराध माना गया है, और इस तरह के मामले भविष्य में और सख्ती से निपटने की उम्मीद है. यूपी और तमिलनाडु आने वाले समय में इस तरह के मामले में नजीर पेश किया है.

रविशंकर सिंहचीफ रिपोर्टर

भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा...और पढ़ें

भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले रविशंकर सिंह सहारा समय न्यूज चैनल, तहलका, पी-7 और लाइव इंडिया न्यूज चैनल के अलावा फर्स्टपोस्ट हिंदी डिजिटल साइट में भी काम कर चुके हैं. राजनीतिक खबरों के अलावा...

और पढ़ें

homebihar

क्या है दफा-325... जिसको लेकर बिहार में है खौफ! लोग अचानक क्यों लेने लगे नाम?

Read Full Article at Source