सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनिष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. शीर्ष कोर्ट ने ...अधिक पढ़ें
News18IndiaLast Updated : August 6, 2024, 13:32 ISTनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के खत्म हो चुके शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दूसरे दिन भी फैसला सुरक्षित रख लिया है, सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी. जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की ओर से एएसजी राजू दलीलें पेश कर रहे थे. वहीं, सिसोदिया की जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे थे. सोमवार को सुनावाई के दौरान, शीर्ष कोर्ट ईडी से पूछा था कि क्या सिसोदिया पर आरोप 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में शराब विक्रेताओं को लाभ दिलाने वाला है?
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कहा कि सुनवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रायल को लेट करने की साजिश उन लोगों (सिसोदिया) द्वारा की जा रही है. राजू ने कहा कि मेरी वजह से सिसोदिया की सुनवाई में कोई बाधा नहीं आई है. हालांकि, उन्होंने (सिसोदिया) मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने के बजाय लगातार आवेदन पर आवेदन दायर किए. वे बार-बार ये कहते रहे हैं कि अविश्वसनीय दस्तावेजों पर विचार कर रहे हैं.
मनिष सिसोदिया की ओर से पेश अभिषेक मुन सिंघवी ने शीर्ष कोर्ट में जमकर दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी (मनीष सिसौदिया) छींक भी दे तो भी ईडी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और हम जानते हैं कि वे ऐसा करेंगे. उस पर इस तरह की जांच से वह सबूतों से कैसे छेड़छाड़ करेगा? वहीं, छेड़छाड़ से संबंधित एक फाइल कोर्ट को दिखाते हैं. इसपर जस्टिस विश्वनाथन पूछते हैं कि क्या इस फाइल में कहा गया है कि सबूतों को कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया था, तो एएसजी ने कहा- हां. इसके बाद जस्टिस गवई बोला ठीक है, आदेश सुरक्षित रख लिया गया है.
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FIRST PUBLISHED :
August 6, 2024, 13:32 IST