Ali Karimli: अजरबैजान कोर्ट ने एक बड़े विपक्षी नेता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए करिमली को जेल भेज दिया है. उन पर राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को हटाने की साजिश के आरोप लगाया गया है. जिसके चलते उन्हें 13 फरवरी 2026 तक प्री-ट्रायल डिटेंशन यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया है. इस फैसले पर सन 2000 से पॉपुलर फ्रंट पार्टी ऑफ अजरबैजान का नेतृत्व कर रहे 59 वर्षीय अली करिमली ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपों को खारिज किया. उनके वकीलों ने रॉयटर्स से बात करते हुए इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को जांच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे विपक्ष पर हमला बताते हुए आलोचना की है.
हिरासत में भेजा
करिमली के घर पर अजरबैजान की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने शनिवार को छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें और उनकी पार्टी के दो अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से एक मम्माद इब्राहिम भी शामिल हैं, जिनको 13 फरवरी तक प्री-ट्रायल डिटेंशन में रखा गया है. दरअसल, पुलिस 29 नवंबर को करिमली के घर पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, इस गिरफ्तारी को कथित तौर पर रामिज मेहदियेव के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ा जा रहा है. रामिज मेहदियेव 1994 से 2019 तक राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख रहे थे. उन पर अक्टूबर महीने में राज्य की सत्ता हथियाने और उच्च राजद्रोह के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे थे, जिसके चलते उनको फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया है.
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सरकार के आलोचक
करिमली और उनके साथियों को लेकर सरकार ने दावा किया है कि वो और उनके साथ देश में तख्तापलट की कोशिश करने में शामिल थे. करिमली ने पहले भी कई विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है और इन प्रदर्शनों के कारण उनको कई बार गिरफ्तार भी होना पड़ा है. उन्होंने अलीयेव परिवार के 20 से ज्यादा वर्षों के शासन की बार-बार घोर आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने 2019 में असेंबली को स्वतंत्र करने की मांग को लेकर एक रैली का नेतृत्व भी किया था. पीएफपीए के डिप्टी सेयमुर हाजी ने रॉयटर्स से बात करते हुए बताया कि ये कार्रवाई राजनीतिक दमन का हिस्सा है. अली की पार्टी ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अपील भी की है.

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