Last Updated:October 28, 2025, 14:17 IST
Himachal Section-118: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया पलटवार, नेगी बोले- जय राम ठाकुर के बारे में इन दिनों कम बात करनी चाहिए , बीजेपी के भावी मुख्यमंत्री की सूची में जय राम ठाकुर का नाम कट गया है, धारा 118 में किसी तरह के संशोधन, बदलाव या छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है.
हिमाचल में सुक्खू सरकार ने धारा-118 में दूसरी बार संशोधन की तैयारी कर ली है. शिमला. हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार धारा 118 के सरलीकरण की तैयारी में है. ऐसे में सरकार पर विपक्ष ने आरोप भी लगाए हैं. हालांकि, अब राजस्व मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है. हिमाचल प्रदेश में भूमि राजस्व अधिनियम, 1972 की धारा-118 के सरलीकरण को लेकर सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग में राजस्व विभाग प्रस्तुति दे चुका है. केंद्र सरकार की ओर से भी इस तरह के कानूनों को सरल करने के कहा गया है.
दरअसल, सहकारी बैंकों और नाबार्ड ने भी सरकार को कृषि और बागवानी क्षेत्र में ऋण देने में धारा-118 के कारण पेश आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया है. हालांकि, विपक्षी दल भाजपा और माकपा ने सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है.
धारा 118 को लेकर नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के आरोपों पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा पलटवार किया है.
मंगलवार को शिमला में राजस्व मंत्री नेगी ने कहा कि इन दिनों जय राम ठाकुर के बारे में कम बात करनी चाहिए, क्योंकि वे खुद विचलित हैं. मुख्यमंत्री पद के लिए अब किसी और के नारे लग रहे हैं और भाजपा के भावी मुख्यमंत्री की सूची में जय राम ठाकुर का नाम कट चुका है.राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि धारा 118 में किसी भी तरह का संशोधन, बदलाव या छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि इससे पहले केवल एक धार्मिक संस्थान के मामले में ही संशोधन हुआ था और उस समय सदन में नेता प्रतिपक्ष और पूरी भाजपा ने ध्वनिमत से उस संशोधन का समर्थन किया था. बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार 118 के सरलीकरण के बहाने प्रदेश के हित बेचने का काम कर रही है.
डेरा व्यास के लिए सरकार ने किया था संशोधन
हाल ही में सुक्खू सरकार ने लैंड टैंडेंसी एक्ट में संशोधन किया था और डेरा ब्यास को जमीन ट्रांसफर करने में आ रही परेशानी के चलते संशोधन कर दिया. पूरा मामला हमीरपुर में डेरा ब्यास के अस्पताल में आ रही परेशानी के चलते किया गया था.गौरतलब है कि इस धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है. साथ ही कृषि भूमि की भी खरीद फरोख्त भी नहीं हो सकती है. यदि किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो धारा 118 के तहत परमिशन दी जाती है. यह काफी बड़ा मुद्दा है और बीते समय में भी सुक्खू सरकार ने लैंड टैंडेंसी एक्ट में संशोधन किया था.
Results-driven journalist with 14 years of experience in print and digital media. Proven track record of working with esteemed organizations such as Dainik Bhaskar, IANS, Punjab Kesari and Amar Ujala. Currently...और पढ़ें
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Location :
Shimla,Shimla,Himachal Pradesh
First Published :
October 28, 2025, 14:17 IST

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