‘फंड हमेशा नहीं रुक सकते’! कोलकाता HC ने पूछा– बंगाल में मनरेगा कब शुरू होगी?

1 week ago

Last Updated:April 11, 2025, 09:33 IST

West Bengal MGNREGA News: कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना कब फिर से शुरू होगी. कोर्ट ने कहा कि फंड को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता. अगली सुनवाई 15 मई को होगी.

‘फंड हमेशा नहीं रुक सकते’! कोलकाता HC ने पूछा– बंगाल में मनरेगा कब शुरू होगी?

हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, बंगाल में MGNREGS कब शुरू होगी?

हाइलाइट्स

कोर्ट ने केंद्र से मनरेगा शुरू करने की तारीख पूछी.फंड को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता.अगली सुनवाई 15 मई को होगी.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा (MGNREGS) योजना को आखिर कब से फिर से शुरू किया जाएगा. अदालत ने साफ कहा कि फंड को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता. बता दें कि मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम और जस्टिस चैताली चटर्जी की बेंच ने यह टिप्पणी की. कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे राज्य में गड़बड़ी केवल चार जिलों में हुई है, तो बाकी जिलों में योजना क्यों न शुरू की जाए?

तीन हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि MGNREGA कानून की धारा 27(2) के अनुसार केंद्र सरकार केवल जांच के दौरान फंड रोक सकती है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि उचित समय में योजना को दोबारा शुरू करने के उपाय भी किए जाएं. कोर्ट ने केंद्र को तीन हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. इसमें ये बताना होगा कि योजना बाकी जिलों में क्यों शुरू नहीं होनी चाहिए.

9 मार्च 2022 से पश्चिम बंगाल में MGNREGS के फंड रोके गए
साथ ही राज्य सरकार को भी हलफनामा देना होगा. इसमें यह बताना है कि पिछले तीन साल से जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता क्यों न दिया जाए. बता दें कि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय की है. गौरतलब है कि 9 मार्च 2022 से पश्चिम बंगाल में MGNREGS के फंड रोके गए हैं.

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चार जिलों हुगली, पूर्व बर्दवान, मालदा और दार्जिलिंग GTA में गड़बड़ी पाई गई थी. खुद राज्य सरकार ने भी इस बात को माना है. राज्य सरकार ने बताया कि इन चार जिलों में से 2.37 करोड़ रुपये वापस वसूल लिए गए हैं. जबकि कुल गड़बड़ी 5.37 करोड़ की थी. केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि 15 जिलों की जांच की गई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके पास जो दस्तावेज हैं, वे सिर्फ चार जिलों की जानकारी देते हैं. कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या बाकी जिलों में भी ऐसी ही सिफारिशें की गई थीं? और अगर नहीं, तो योजना को फिर से शुरू क्यों न किया जाए?

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

April 11, 2025, 09:33 IST

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