बाप पहुंच गया कोर्ट, बोला- सर, ये लोग नहीं दे रहे… बेटे के लिए तलाश रहा था बीवी, जज ने सुन ली फरियाद
/
/
/
बाप पहुंच गया कोर्ट, बोला- सर, ये लोग नहीं दे रहे… बेटे के लिए तलाश रहा था बीवी, जज ने सुन ली फरियाद
हाइलाइट्स
बेटे की शादी कराने के लिए पिता ने मैट्रिमोनियल साइट का रुख किया.मैट्रिमोनियल साइट भी बेटे के लिए मैच नहीं ढूंढ़ पाईकंज्यूमर कोर्ट ने इस पिता को न्याय दिलाया.
नई दिल्ली. हर युवक और युवती का सपना होता है कि उसे अपना मन-पसंद लाइफ पार्टनर मिले. उसका एक खुशहाल गृहस्थ जीवन हो, बच्चे हों. तब क्या हो जब लाख कोशिशों के बाद भी किसी युवक या युवती की शादी होने में अड़चने आई. ऐसा होना कोई नई बात नहीं है. आज के दौर में अक्सर इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल ही जाता है. यही वजह है कि लोग मैट्रिमोनियल साइट की मदद से रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं. बेंगलुरु में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मैट्रिमोनियल साइट भी युवक की शादी नहीं रा पाई तो उसका पिता कोर्ट पहुंच गया.
पिता ने कोर्ट को बताया कि उसने मैट्रिमोनियल साइट को बेटे की शादी के लिए अप्रोच किया था. इस साइट ने 30 हजार रुपये की पेमेंट भी ले ली और बेटे के लिए परफेक्ट दुल्हन ढूंढ़ने का वादा किया गया. तय समय सीमा गुजरने के बावजूद भी यह साइट बेटे के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आ पाई. ऐसे में जब साइट का संचालन करने वाले लोगों को रुपये लौटाने के लिए कहा गया तो वो पीछे हट गए. जिसके बाद कोर्ट का रुख किया गया.’
मैट्रिमोनियल साइट पर 60 हजार का जुर्माना
मामले की गंभीरता को देखते हुए बेंगलुरु की उपभोक्ता अदालत ने मैट्रिमोनी साइट पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. बेंगलुरु के एम एस नगर निवासी विजय कुमार के एस अपने बेटे बालाजी के लिए संभावित दुल्हन की तलाश कर रहे थे. उन्होंने दिलमिल मैट्रिमोनी पोर्टल से संपर्क किया. इसी साल 17 मार्च को विजय कुमार अपने बेटे के जरूरी दस्तावेज और फोटो लेकर उसके पास पहुंचे. दिलमिल मैट्रिमोनी ने उनसे संभावित दुल्हन ढूंढ़ने के लिए 30,000 रुपये की फीस मांगी.
45 दिन में परफेक्ट मैच ढूंढ़ने का किया था वादा
विजय कुमार ने उसी दिन पैसे चुका दिए. मौखिक रूप से 45 दिनों के भीतर बालाजी के लिए संभावित दुल्हन ढूंढ़ने का आश्वासन भी दिया. बालाजी को दुल्हन तो नहीं मिल सकी, जिसके चलते पिता ने साइट से रुपये लौटाने के लिए संपर्क किया गया. कई मौकों पर उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा गया, लेकिन रुपये नहीं लौटाए गए.
Tags: Bangalore news, Bengaluru News, Consumer Court
FIRST PUBLISHED :
November 4, 2024, 10:00 IST