Last Updated:January 30, 2026, 10:25 IST
Airport News: एसएलपीसी के दौरान मुंह से निकला एक शब्द एक पैसेंजर के लिए जी का जंजाल बन गया. इस पैसेंजर को एयरपोर्ट पुलिस ने अरेस्ट का सलाखों के पीछे भेज दिया है. साथ ही, इस पैसेंजर को नो-फ्लाइंग लिस्ट में डाला जा सकता है.
Airport News: सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेकिंग (एसएलपीसी) से फ्रस्टेट हुए एक पैसेंजर के बोल कुछ इस कदर बिगड़े कि बात एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसी से होते हुए स्थानीय पुलिस तक पहुंच गई. आखिर में, नतीजा यह हुआ कि पुलिस इस पैसेंजर को टांग एयरपोर्ट से टांग कर ले गई और सलाखों के पीछे फेंक दिया. इस पैसेंजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
दरअसल, यह मामला बेंगलुरु में केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है. 28 जनवरी को अबू अकील अजहर चाड नाम का 52 वर्षीय पैसेंजर अहमदाबाद जाने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा था. प्री-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने अकील अहजर फ्लाइट के लिए निर्धारित बोर्डिंग गेट नंबर 30 पर पहुंच गए. गेट पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पैसेंजर्स की लंबी लाइन लगी है.
सिलसिलेवार तरीके से जाने बोर्डिंग गेट पर क्या हुआ?
पूछने पर पता चला कि बोर्डिंग से पहले सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेकिंग (एसएलपीसी) चल रही है. यह सुनते ही अकील अजहर चाड फ्रस्टेट हो गए. कुछ देर तो उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन जैसे ही एयरलाइन सिक्योरिटी अफसर ने उनसे केबिन बैग खोलने के लिए कहा, तो अकील अजहर बिफर पड़े. उन्होंने फ्रस्टेट होकर बोल दिया कि चेक कर लो… बैग में दो छोटे-छोटे बम हैं. यह कहते ही बोर्डिंग गेट पर हड़कंप मच गया. एयरलाइन सिक्योरिटी ने तुरंत अकील अजहर को अलग कर मामले की जानकारी स्थानीय एयरपोर्ट पुलिस को दी. एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तमाम एजेंसियों की मौजूदगी में अकील अजहर के बैग की तलाशी ली गई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला.अब जानिए इस घटना के बाद खड़े हुए सवालों के जवाब
जब बैग में कुछ नहीं मिला, बावजूद इसके पुलिस ने पैसेंजर को अरेस्ट क्यों किया?
एयरपोर्ट पर ‘बम’ जैसे शब्द मजाक में भी कहना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. यह शब्द सुनते ही ‘बम थ्रेट एसेसमेंट कमेटी’ एक्टिव हो जाती है. इस बात को थ्रेट मानते हुए पैसेंजर और उसके सामान की फिर से सघन जांच की जाती है. इस सब प्रक्रियाओं के चलते एयरपोर्ट ऑपरेशन बाधित होता है. चूंकि पैसेंजर ने बम की बात कर एयरपोर्ट में पैनिक मचाने की कोशिश की, लिहाजा उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया.
बैग में दो छोटे छोटे बम हैं… यह करने की असल वजह क्या थी?
पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान, पैसेंजर ने बताया कि वह एयरपोर्ट पर बार बार होने वाली सुरक्षा जांच से परेशान हो गया था. फ्रस्टेशन में उसने यह बात कह दी. एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी पैसेंजर अकील अजहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. अब पैसेंजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.
पैसेंजर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है?
भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत इस हरकत के लिए छह महीने से लेकर तीन साल तक की कैद का प्रावधान हैं. पैसेंजर के खिलाफ सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, 1982 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा, एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत पैसेंजर को अनरूली पैसेंजर मानते हुए नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल सकती है.
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Anoop Kumar MishraAssistant Editor
Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 6 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to ...और पढ़ें
First Published :
January 30, 2026, 10:25 IST

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