बोकारो स्टील प्लांट हादसे में सेल चेयरमैन पर गिरी गाज, दर्ज हुआ केस

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Last Updated:November 10, 2025, 20:22 IST

Bokaro Steel Plant Accident: बोकारो के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लागुरी ने बताया कि हर औद्योगिक हादसे की एक विधिवत जांच प्रक्रिया होती है. इस मामले में भी जांच रिपोर्ट तैयार कर रांची स्थित मुख्य कारखाना निरीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी. वहां से प्राप्त मंतव्य के बाद यह निष्कर्ष निकला कि बोकारो स्टील प्लांट के 'दखलकार' (Occupier) यानी कानूनी तौर पर जिम्मेदार व्यक्ति सेल के चेयरमैन ही हैं. जांच में यह पाया गया कि चेयरमैन के स्तर पर सुरक्षा मानकों की निगरानी में गंभीर चूक हुई. जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ.

बोकारो स्टील प्लांट हादसे में सेल चेयरमैन पर गिरी गाज, दर्ज हुआ केसबोकारो स्टील प्लांट हादसा मामला: सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश पर कंप्लेंट केस दर्ज।

मृत्युंजय कुमार/बोकारोः बोकारो स्टील प्लांट (BSL) में तीन महीने पहले हुए एक दर्दनाक हादसे में मजदूर की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस मामले में एक बड़ी और अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश के खिलाफ बोकारो के सीजेएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया है. इस कार्रवाई से सेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. क्योंकि यह पहली बार है जब किसी हादसे के लिए सीधे तौर पर चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 14 अगस्त, 2025 को बोकारो स्टील प्लांट के टोलपीडो लिडेल रिपेयर शॉप में हुए एक हादसे से जुड़ा है. उस दिन मरम्मत कार्य के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें शिवयोग शर्मा नामक एक ठेका मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के तुरंत बाद कारखाना निरीक्षण विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू की और प्लांट में सुरक्षा मानकों की समीक्षा की. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि दुर्घटना का कारण क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इसी जांच के आधार पर अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

जांच में चेयरमैन की जिम्मेदारी तय
बोकारो के उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, शिवानंद लागुरी ने बताया कि हर औद्योगिक हादसे की एक विधिवत जांच प्रक्रिया होती है. इस मामले में भी जांच रिपोर्ट तैयार कर रांची स्थित मुख्य कारखाना निरीक्षक कार्यालय को भेजी गई थी. वहां से प्राप्त मंतव्य के बाद यह निष्कर्ष निकला कि बोकारो स्टील प्लांट के ‘दखलकार’ (Occupier) यानी कानूनी तौर पर जिम्मेदार व्यक्ति सेल के चेयरमैन ही हैं. जांच में यह पाया गया कि चेयरमैन के स्तर पर सुरक्षा मानकों की निगरानी में गंभीर चूक हुई. जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ. इसी आधार पर, सीसी केस संख्या 1581/2025 के तहत चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश के खिलाफ कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A और 2C के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है.

क्या है कानून और सजा का प्रावधान?
कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 7A(2)(c) के तहत, किसी भी कारखाने के ‘दखलकार’ का यह परम दायित्व होता है कि वह श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और कल्याणकारी कार्य वातावरण सुनिश्चित करे. इसका मतलब है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी चेयरमैन की बनती है. इस धारा के उल्लंघन पर सीधे दंड का प्रावधान न होने पर भी अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की कैद, ₹1000 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. फिलहाल यह मामला सीजेएम न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत तय करेगी कि इस दुर्घटना में चेयरमैन की जिम्मेदारी किस हद तक बनती है. इस कार्रवाई के बाद श्रमिक संगठनों ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों को सख्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग तेज कर दी है.

Amit ranjan

मैंने अपने 12 वर्षों के करियर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम किया है। मेरा सफर स्टार न्यूज से शुरू हुआ और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर डिजिटल और लोकल 18 तक पहुंचा। रिपोर्टिंग से ले...और पढ़ें

मैंने अपने 12 वर्षों के करियर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम किया है। मेरा सफर स्टार न्यूज से शुरू हुआ और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर डिजिटल और लोकल 18 तक पहुंचा। रिपोर्टिंग से ले...

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Location :

Bokaro,Jharkhand

First Published :

November 10, 2025, 20:22 IST

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