रेप के आरोपी की कहानी; पीड़िता मर गई, 40 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

1 month ago

मुंबई. नवंबर 1984 में डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में एक मां ने अपनी बेटी के साथ रेप होने की शिकायत दर्ज कराई थी. उसने कहा कि उसकी बेटी का जन्म 1969 में हुआ था और वह उर्दू मीडियम के स्कूल में पढ़ रही थी. मां ने कहा कि आरोपी परिवार को जानता था. उसने कहा कि पीड़िता घर से यह कहकर निकली थी कि वह शौचालय जा रही है. हालांकि, वह वापस नहीं लौटी. मां ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली. उसने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने लड़की को किडनैप कर उसके साथ बलात्कार किया था. आरोपी पर आईपीसी के तहत अपहरण और रेप का आरोप लगाया गया था.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में पता चला कि आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली और उनके 4 बच्चे हैं. सत्र न्यायालय के सामने लंबित बलात्कार के सबसे पुराने मामलों में से एक में अब 70 साल के शख्स को बरी कर दिया गया है. इस शख्स पर 40 साल पहले 15 साल की लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगा था. पीड़िता बाद में उसकी पत्नी और उसके चार बच्चों की मां बन गई. अब फिलहाल एक ट्रायल जज ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया.

बताया गया कि आरोपी लगभग 40 साल तक लापता रहा, मगर यह पूरा मुकदमा केवल चार तारीखों में पूरा हो गया. पीड़िता से उसने बाद में शादी की थी, उसकी भी मुकदमे के दौरान मौत हो गई. उनके चार बच्चों में से दो की भी मौत हो गई. मामले में शिकायत करने वाली मां की भी मौत हो गई. वह शख्स 1986 से फरार था. उसे आखिरकार 2024 में यूपी में पकड़ लिया गया.

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जज ने कहा कि चूंकि मामला बहुत पुराना है, अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह या तो लापता हैं या उनकी मौत हो चुकी है. इस अपराध से आरोपी को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर एक भी सबूत नहीं है. आरोप साबित करने के लिए सबूत अभियोजन पक्ष के लिए मददगार नहीं हैं. इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच की. गवाहों के बयान दर्ज किए गए, सबूत जुटाए गए और आरोप पत्र पेश किया गया. जबकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया. जिरह के दौरान गवाह ने कहा कि एसआई ने उसकी मौजूदगी में बयान दर्ज नहीं किए थे.

Tags: CJM Court, Girl rape, Mumbai crime, Mumbai Crime News

FIRST PUBLISHED :

August 16, 2024, 12:07 IST

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