Last Updated:June 21, 2025, 05:28 IST
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में लाखों लोगों को अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. चेतावनी के बावजूद ओवरएज और पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है.

दिल्ली में 30 लाख ओवरएज और PUCC के बिना चलने वाले वाहनों का चालान किया गया है. (फाइल फोटो/PTI)
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद आमलोगों के हित में लगातार कदम उठाए गए हैं. नेशनल कैपिटल के करोड़ों लोगों के हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है. खासकर एयर पॉल्यूशन को खत्म करने की लड़ाई तेज कर दी गई है. दिल्लीवालों को प्रदूषण से निजात दिलाने के अभियान के तहत पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. ओवरएज वाहनों और प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर विशेष एहतियात बरता जा रहा है. ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए महानगर के 520 में से 500 फ्यूल स्टेशनों (पेट्रोल और सीएनजी पंप) पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देशों के तहत ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे (ANPR) लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ओवरएज वाहनों की पहचान की जा रही है. प्रदूषण से निपटने के इस अभियान के तहत कुल मिलाकर 30 लाख वाहनों पर जुर्माना ठोका गया है. इनमें से 4.9 लाख वाहन ओवरएज हैं और 25 लाख वाहन चालकों के पास वैलिड PUCC नहीं थे. अब इनपर 168 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है.
बता दें कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की मियाद तय की गई है. यदि कोई वाहन इससे पुराना पाया गया तो अब 1 जुलाई 2025 से इन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. अब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. नई ऑटोमेटेड प्रणाली के तहत दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरों से अब तक जांचे गए 3.6 करोड़ वाहनों में से करीब 30 लाख वाहन बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पाए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इसके चलते अब तक कुल 168 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.
ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप
इस दौरान 4.9 लाख वाहन ऐसे निकले जो ओवरएज यानी ‘एंड ऑफ लाइफ’ (EOL) श्रेणी में आते हैं. ये वाहन वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश पर राजधानी के 520 में से 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा चुके हैं. ये कैमरे 1 जुलाई से ओवरएज वाहनों की पहचान कर उनके ईंधन भरवाने पर रोक लगाएंगे. जैसे ही कोई ओवरएज वाहन कैमरे की जद में आएगा, सिस्टम तुरंत कमांड सेंटर को अलर्ट करेगा, जिसके बाद ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर जाकर वाहन को जब्त तक कर सकती हैं. CAQM के तकनीकी सदस्य वीरेन्द्र शर्मा ने बताया, ‘कैमरों की स्थापना दिसंबर में शुरू हुई थी और तब से अब तक 3.6 करोड़ वाहन स्कैन किए जा चुके हैं. इनमें से 4.9 लाख EOL वाहन थे और 25.92 लाख के पास वैध PUCC नहीं था. इस आधार पर अब तक 168 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.’
NCR के पांच जिलों में विस्तार
इस प्रणाली को दिल्ली के बाहर एनसीआर के पांच ज्यादा वाहन घनत्व वाले जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत) में 1 नवंबर से लागू किया जाएगा. इन जिलों में 31 अक्टूबर तक कैमरे लगाए जाएंगे. CAQM अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि यह नियम सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर नहीं, बल्कि देश के किसी भी कोने से आए ओवरएज वाहनों पर लागू होगा. शर्मा ने कहा, ‘कुछ लोग दिल्ली के नियमों से बचने के लिए दूसरे राज्यों में वाहन रजिस्टर करा रहे हैं. यह प्रवृत्ति अब नहीं चलने दी जाएगी.’ CAQM के अनुसार, केवल दिल्ली में 62 लाख से अधिक ओवरएज वाहन मौजूद हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया वाहन हैं. पूरे एनसीआर में यह संख्या 44 लाख तक पहुंचती है और इनमें से अधिकांश वाहन ऊपर बताए गए पांच जिलों में हैं. प्रणाली को राष्ट्रीय VAHAN डाटाबेस से जोड़ा गया है, जिससे वाहन की उम्र और वैध PUCC की स्थिति की तुरंत पुष्टि हो जाती है. पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना करने के निर्देश दिए गए हैं. नियमों की अनदेखी करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए 100 टीमों का गठन किया गया है.
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