हेट क्राइम के लिए कैटेगरी, नोडल एजेंसी; एंजेल चकमा मौत मामला सुप्रीम कोर्ट में

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Last Updated:December 29, 2025, 21:00 IST

हेट क्राइम के लिए कैटेगरी, नोडल एजेंसी; एंजेल चकमा मौत मामला सुप्रीम कोर्ट मेंएंजेल चकमा की देहरादून में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजेल चकमा की मौत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. यह याचिका अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा दायर की गई है. याचिका में देश के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा के बढ़ते मामलों को गंभीर बताते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. इस मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाया गया है.

सोमवार को दाखिल याचिका में नस्लीय गालियों (Racial Slur) को घृणा अपराध (Hate Crime) की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देते हुए, इसके लिए समग्र दिशानिर्देश और दंड का निर्धारण करने हेतु निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा केंद्र स्तर पर तथा प्रत्येक राज्य में नोडल एजेंसी/स्थायी निकाय/आयोग/निदेशालय के गठन का निर्देश देने की भी मांग की जई है, जहां नस्लीय अपराधों की शिकायत दर्ज कर उनका निवारण किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में कहा गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले/महानगरीय क्षेत्र में नस्लीय अपराधों से निपटने के लिए विशेष समर्पित पुलिस इकाई के गठन के निर्देश दिए जाएं. याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में ठोस नीति और प्रभावी तंत्र के अभाव में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता, जिससे समाज में असुरक्षा और भय का माहौल बनता…

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Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

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New Delhi,Delhi

First Published :

December 29, 2025, 21:00 IST

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