20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थानों को छूट नहीं

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20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थानों को अब छूट नहीं, केरल उच्च न्यायालय निरस्‍त की अधिसूचना

केरल उच्च न्यायालय ने 2014 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी उस ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन) अधिसूचना को रद्द ...अधिक पढ़ें

भाषाLast Updated : March 15, 2024, 14:34 ISTEditor picture

कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने 2014 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी उस ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव आकलन) अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक शेड को पर्यावरणीय मंजूरी लेने से छूट दी गई थी. उच्च न्यायालय ने 2014 ईआईए अधिसूचना को रद्द कर दिया है. क्योंकि यह अपने उस मसौदा संस्करण से अलग थी, जिसके तहत 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक शेड के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य था.

आपको बता दें, अदालत ने यह आदेश इसी महीने की छह तारीख को जारी किया था. एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई थी, कि मसौदा अधिसूचना में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि इसके अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं या गतिविधियों में आवासीय भवन, वाणिज्यिक भवन, होटल, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय ब्लॉक, सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर विकास इकाइयां या पार्क शामिल होंगे. लेकिन अंतिम अधिसूचना में, औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास जैसी कुछ इमारतों को इसके दायरे से बाहर रखा गया.

इस याचिका में दावा किया गया था, कि अधिसूचना की आड़ में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और वर्ष 2006 में जारी मूल ईआईए अधिसूचना का पूर्ण उल्लंघन करते हुए परमिट दिए जा रहे हैं.

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Tags: Kerala News, , Todays news

FIRST PUBLISHED :

March 15, 2024, 14:34 IST

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