Last Updated:August 08, 2025, 16:48 IST
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के सेफ्टी ऑडिट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि सिर्फ एक एयरलाइन को क्यों निशाना बनाया जाए और याचिकाकर्ता को PIL वापस लेने की सलाह दी.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था और मेंटेनेंस प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पैनल बनाने की मांग की गई थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी से सवाल किया कि केवल उसी एयरलाइन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जिसके साथ हाल ही में एक “र्भाग्यपूर्ण हादसा“हुआ. बेंच ने कहा, “सिर्फ एयर इंडिया क्यों? बाकी एयरलाइंस का क्या? अगर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना है, तो फिर आपने अन्य एयरलाइंस को अपनी याचिका में पक्षकार क्यों नहीं बनाया?“
याचिका वापस लेने की सलाह
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी जनहित याचिका (PIL) वापस लेने और अगर कोई शिकायत है तो उचित मंच पर जाने की सलाह दी. अदालत ने कहा, “ऐसा आभास मत दीजिए कि आप अन्य एयरलाइंस से खेल रहे हैं. सिर्फ एयर इंडिया को क्यों निशाना बना रहे हैं, जिसके साथ हाल में एक दुखद हादसा हुआ है?“
किस घटना के बाद दायर हुई याचिका?
यह याचिका हाल ही में अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया के विमान दुर्घटना के बाद दायर की गई थी. 12 जून की दोपहर, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में 241 यात्री और क्रू मेंबर की मौत हो गई थी.
क्या थी याचिकाकर्ता की मांग?
वकील गोस्वामी, जिन्होंने खुद को एयर इंडिया से जुड़े “एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे” का शिकार बताया, उन्होंने टाटा-स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पूरे बेड़े का एक व्यापक सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की थी. उन्होंने चाहा कि यह ऑडिट किसी अंतरराष्ट्रीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी से कराया जाए.
साथ ही, उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को निर्देश देने की भी मांग की थी कि सभी विमानन सुरक्षा घटनाओं के लिए एक पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से सुलभ रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया जाए, जिसमें एक केंद्रीकृत डेटाबेस हो और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित हो.
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हम भी हर हफ्ते यात्रा करते हैं और स्थिति जानते हैं. यह एक त्रासदी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण. यह समय किसी एयरलाइन की छवि खराब करने का नहीं है.“
अलग से लंबित याचिका
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका भी लंबित है, जिसमें मांग की गई है कि एयर इंडिया के सभी बोइंग विमानों का सेफ्टी ऑडिट पूरा होने तक उनके संचालन को निलंबित किया जाए.
First Published :
August 08, 2025, 16:48 IST