Last Updated:June 27, 2025, 11:56 IST
Rajasthan Politics : बारां जिले के बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने अपनी सजा से मुक्ति पाने के लिए राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लगाई है. मीणा साल 2005 में एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा ...और पढ़ें

बर्खास्त विधायक कंवरलाल मीणा फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं.
हाइलाइट्स
पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने सजा माफी के लिए दया याचिका लगाई.कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया.राज्यपाल ने दया याचिका पर झालावाड़ एसपी से रिपोर्ट मांगी.झालावाड़. एसडीएम पर बंदूक तानने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के बाद विधायकी गंवा चुके बारां के अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ने सजा माफी के लिए राजभवन का दरवाजा खटखटाया है. कंवरलाल मीणा ने सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है. दया याचिका पर अब राज्यपाल फैसला करेंगे. इस याचिका पर राजभवन ने झालावाड एसपी से रिपोर्ट मांगी है. पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर झालावाड़ एसपी ने अकलेरा और मनोहरथाना थानाधिकारी को अपनी ओपिनियन भेजने को कहा है.
इस मामले में एसपी के दफ्तर से 20 जून और 24 जून को चिट्ठी जारी कर ओपिनियन भेजने को गया. इसके बाद 26 जून को रिमांइडर जारी कर जल्द जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. बारां के अंता से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर सरकारी प्रक्रिया शुरू होने के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है. राज्यपाल कंवरलाल की सजा कम करते हैं या माफ करने पर फैसला करते हैं तो उनकी विधायकी फिर से बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा.
राज्यपाल के माध्यम से सजा माफी का रास्ता बनाया जा रहा है
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र के रक्षक बनने का ढोंग कर रही भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है. SDM अधिकारी पर पिस्तौल तानने के मामले में सजायाफ्ता बर्खास्त भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की राज्यपाल के माध्यम से सजा माफी का रास्ता बनाया जा रहा है. जूली ने सवाल उठाया कि क्या किसी आम आदमी की भी इस प्रकार सजा माफी की जाती है या यह विशेषाधिकार केवल भाजपा के लोगों के लिए ही है?
जूली बोले-ऐसी प्रक्रिया शुरू करना लोकतंत्र की हत्या के समान है
जूली ने आगे लिखा कि अदालत से सजा प्राप्त बर्खास्त विधायक के लिए ऐसी प्रक्रिया शुरू करना लोकतंत्र की हत्या के समान है. पहले इनकी सदस्यता रद्द करने में अनावश्यक देरी की गई एवं अब सजा माफी की कार्रवाई शुरू की गई है. यह दिखाता है कि भाजपा का अब लोकतंत्र और संविधान में कोई भरोसा नहीं रह गया है. वह एक देश में दो विधान चलाना चाह रही है जिसमें एक विधान भाजपाइयों के लिए और दूसरा आम जनता के लिए है.
20 साल पुराने मामले में हुई है सजा
उल्लेखनीय है कि मनोहरथाना क्षेत्र में साल 2005 में उपसरपंच के चुनाव में पुर्नमतदान की बात पर हुए विवाद में मीणा ने तत्कालीन एसडीएम पर पिस्टल तान दी थी. अधीनस्थ अदालत ने इस मामले में कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा सुनाई थी. मीणा ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. लेकिन दोनों ही कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखा है. इसके बाद मीणा ने मनोहरथाना की एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. सरेंडर के बाद से कंवरलाल मीणा पहले अकलेरा उपकारागृह और बाद में झालावाड़ के जिला कारागृह में सजा काट रहे हैं. सजा बरकरार रहने के कारण कंवरलाल मीणा की विधायकी भी जा चुकी है.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.
संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से News18 से जुड़े हैं.
Location :
Jhalawar,Jhalawar,Rajasthan