Last Updated:February 01, 2026, 14:50 IST
Budget 2026, Income Tax Change: वित्तमंत्री ने बजट 2026 में इनकम टैक्स छूट को लेकर फिर बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू होग जाएगा.आम आदमी को बजट से इस बार भी काफी उम्मीदें थीं, लेकिन और कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है.
वित्तमंत्री ने बजट 2026 में इनकम टैक्स छूट का ऐलान किया है. Budget 2026, Income Tax Change : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में जब इनकम टैक्स पर बोलना शुरू किया तो मिडिल क्लास सहित नौकरीपेशा लोगों की निगाह एकटक उन्हीं पर टिकी थी. सभी को उम्मीद थी कि बजट के पिटारे से उनके लिए भी कुछ निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वित्तमंत्री ने इस बार इनकम टैक्स को लेकर आमजन को कोई सीधी राहत नहीं दी है. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर दो बड़े ऐलान किए हैं.
वित्तमंत्री ने पहला ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. इसके लिए सभी आईटीआर फॉर्म में बदलाव किया जाएगा. जल्द ही इन सभी फॉर्म को नोटिफाई कर दिया जाएगा. दूसरा कि उन्होंने शेयर बाजार में होने वाले ट्रांजेक्शन पर टैक्स की दर बढ़ा दी है. यही वजह रही कि बजट खत्म होते ही शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दिखी और बिकवाली बढ़ गई.
घटाने के बजाय बढ़ा दिया टैक्स
वित्तमंत्री ने फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए ट्रांजेक्शन की दर को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया है. इसका मतलब है कि अब हर ट्रांजेक्शन पर ट्रेडर्स को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा. यही वजह रही कि आज इनकम टैक्स का ऐलान होते ही शेयर बाजार में 1 हजार अंकों से ज्यादा की गिराट दिखने लगी. बजट 2026 से आम आदमी को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उन्होंने जितना भी कयास लगाया था, उनमें से एक का भी ऐलान नहीं किया गया.
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प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
February 01, 2026, 12:01 IST

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