Last Updated:December 06, 2025, 13:56 IST
केरल हाईकोर्ट ने राहुल ममकूटाथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, रेप और जबरन गर्भपात के आरोपों पर 15 दिसंबर तक अंतरिम राहत दी, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी.
कांग्रेस से निष्कासित विधायक को केरल हाईकोर्ट से मिली राहत.केरल हाई कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस से निकाले गए एमएलए (MLA) राहुल ममकूटाथिल की बड़ी राहत दी है. रेप और जबरन गर्भपात के आरोपी ममकूटाथिल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पूरी तरह विचार नहीं हो जाता, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. अदालत ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है. अंतरिम संरक्षण विशेष रूप से उनके विरुद्ध दर्ज पहले मामले पर लागू होता है, जिसमें उन पर बलात्कार और शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है.
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, ‘मैं 15 दिसंबर को दलीलें सुनूंगा. अर्जी के लंबित रहने तक, मैं उनकी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं. किसी भी आदमी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसकी बात सुनी न जाए. मामला एक संवैधानिक कोर्ट में लंबित है. पार्टी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं. उनका कहना है कि महिला शादीशुदा थी और माना जाता है कि आपसी सहमति से रिश्ता था. मुझे किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है, मैंने यह पक्का कर लिया है कि अर्जी के लंबित रहने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.’
कोर्ट ने दी राहत
ममकूटथिल के अधिवक्ता एस. राजीव ने कोर्ट के इस आदेश की पुष्टि की. हालांकि, एक अन्य मामले में भी ममकूटथिल पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार और जबरन गर्भपात के पहले मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
ममकूटाथिल के वकील ने क्या कहा?
बुधवार को बेंगलुरु की एक महिला की शिकायत के आधार पर ममकूटथिल खिलाफ बलात्कार का दूसरा मामला दर्ज किया गया था. पहले बलात्कार मामले के दर्ज होने के बाद से फरार ममकूटाथिल ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष हैं और उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने यह दावा भी किया है कि उनके और पहली शिकायतकर्ता के बीच सहमति से संबंध बना था और जब यह संबंध तनावपूर्ण हो गया, तब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई.
फंसाने की साजिश
विधायक ने यह भी कहा है कि महिला शादीशुदा है, लेकिन अपने पति से अलग रहती है, और ‘खुद को बचाने’ के लिए उसने उनके संबंध से इंकार कर दिया. ममकूटथिल ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करने के लिए वह तैयार हैं और यदि उन्हें गिरफ्तारी के भय के बिना जांच अधिकारी के सामने पेश होने का अवसर दिया जाए तो वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ‘तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने’ की कोशिश कर रही है.
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दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...और पढ़ें
First Published :
December 06, 2025, 13:56 IST

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